एडीजी बरेली द्वारा पंचायत चुनाव के दौरान हुए आपराधिक मामलों को लेकर की गई बैठक
बरेली : अविनाश चन्द्र , अपर पुलिस महानिदेशक , बरेली जोन बरेली द्वारा गूगल मीट के माध्यम से बरेली परिक्षेत्र के समस्त जनपद प्रभारियों के साथ पंचायत चुनाव -2021 के दौरान हत्या / लूट की घटनाओं से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाही की समीक्षा की गयी।
अविनाश चन्द्र , अपर पुलिस महानिदेशक , बरेली जोन , बरेली द्वारा गूगल मीट के माध्यम से बरेली परिक्षेत्र के जनपद बरेली , बदायूँ , पीलीभीत एवं शाहजहाँपुर में पंचायत चुनाव -2021 ( माह अप्रैल एवं मई ) के दौरान घटित हत्या / लूट की घटनाओं से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोगों के सफल अनावरण हेतु जनपदीय पुलिस / विवेचकगण द्वारा अब तक की गयी विवेचनात्मक कार्यवाही प्रयासों की अभियोगवार समीक्षा की गयी। इन घटनाओं के अनावरण एवं मुकदमों के निस्तारण हेतु जून माह का टास्क निर्धारित किया गया है। जिन अभियोगों में विवेचकों द्वारा नामजदगी गलत बतायी गयी उनके सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि सभी विवेचक बिना किसी दबाब / प्रभाव के साक्ष्य के आधार पर गलत नामित व्यक्तियों का नाम शीघ्रताशीघ्र अपने अपर पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी से विचार विमर्श कर निकाल दें अनावश्यक विवेचना / को लम्बित न रखें । समीक्षा के दौरान सम्बन्धित थाना प्रभारी / विवेचक , क्षेत्राधिकारी , अपर पुलिस अधीक्षक , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र उपस्थित रहे ।
माह जून की समाप्ति पर पुनः समीक्षा कर घटनाओं के अनावरण में शिथिलता बरतने वाले विवेचक / पर्यवेक्षण अधिकारी के विरूद्ध प्रतिकूल रूख अपनाया जायेगा । साथ ही महोदय द्वारा अवैध शस्त्र एवं शस्त्र के निर्माण , बिकी / तस्करी करने वालों एवं अवैध शराब को निष्कर्षण , परिवहन एवं बिक्री करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये । हत्या / लूट आदि घटनाओं में प्रयुक्त अवैध शस्त्र / कारतूस की प्राप्ति के श्रोत के बारे में जानकारी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
वाहन चोरी की घटनाओं को तत्काल अनावरित कर चोरी हुये वाहनों को बरामद कर वाहन स्वामी को नियमानुसार शीघ्र सुपुर्द करने हेतु निर्देशित किया गया तथा चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा गौकशी की घटनाओं पर कड़ा रूख अपनाते हुये गौकशी की घटनाओं पर पूर्णतः रोकथाम हेतु कड़े निर्देश दिये गये।