जानिए किन शर्तों के साथ आज से अनलॉक हुआ बरेली

बरेली : बाजार खुलने का रास्ता तकरीबन साफ हो चुका है। व्यापारियों ने सोमवार से प्रतिष्ठान खोलने की तैयारी भी कर ली है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने छूट जरूर दी है, लेकिन इस बार सावधानी बरतनी होगी। थोड़ी सी लापरवाही का दोबारा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दो लॉकडाउन झेल चुके व्यापारी अब तीसरा लॉकडाउन नहीं लगने देना चाहते हैं। इसके लिए कोविड गाइड लाइन का स्वयं पालन करने के साथ ही दूसरों से भी पालन कराना होगा।

लापरवाही का बढ़ा नुकसान सभी को भुगतना पड़ेगा

शहर के कपड़ा, सर्राफा व फुटवेयर समेत अन्य कारोबारियों ने लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान को रिकवर करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कपड़ा, सर्राफा व फुटवेयर कारोबारियों का कहना है कि जुन व जुलाई माह में 15 तारीख तक अच्छी सहालग है। ऐसे में उम्मीद है कि लॉकडाउन में हुई बंदी में नुकसान पूरी तरह से नहीं तो 75 प्रतिशत रिकवर हो जाएगा।

बंद पड़े उद्यम फिर पकड़ेंगे रफ्तार

बरेली में 38 यूनिट प्लाईवुड बनाने की है। अप्रैल और मई के महीने में यूकेप्लिटिस और पापुलर के पेड़ खरीद लिए जाते है। जिनके छिलके और पीस तैयार करने के बाद सुखाया जाता है। इसके बाद यूनिट में प्लाईवुड तैयार किया जाता है। यहां से तैयार चालीस फीसद माल महाराष्ट्र जाता है। व्यापारियों का मानना है कि व्यापारियों को फाइनेंस की दिक्कत के साथ ही जब तक दूसरे राज्यों में स्थिति पूर्व की तरह सामान्य नहीं हो जाती है तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

लॉकडाउन में चौथाई ही चला ट्रांसपोर्ट : लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट को छूट दी गई थी। लेकिन ट्रांसपोर्टर का कहना है कि केवल चौथाई ही काम रहा है। वहीं आसमान छू रहे डीजल के रेट से भी ट्रांसपोर्टर परेशान है। सोमवार से खुल रही बाजार को लेकर ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि अभी कुछ दिनों तक तो कोई रेट में बढ़ोत्तरी नहीं की जानी है, लेकिन कुछ समय बाद किराए में बढ़ोत्तरी जरूर होगी।

जानिए क्या खुला रहेगा क्या बंद

1. जनपद में सभी बाजार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुले रहेंगे।कोविड कन्टेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियम ही लागू रहेंगे। यहां कोई छूट नहीं दी गई है।

2. रात्रिकालीन कर्फ्यू रात सात बजेे से सुबह सात बजे तक और वीकेंड कर्फ्यू शनिवार व रविवार को पूरे जनपद में लागू रहेगा। इस दौरान मेडिकल आवश्यकताओं को छोड़कर समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

3. मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके आफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हाॅस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं तथा मेडिकल सप्लाई, सभी कूरियर, ई-काॅमर्स, ट्रांसपोर्ट आफिस व उनके कर्मचारियों तथा वाहनों पर कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

4. बैंक, पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, आक्सीजन गैस के वेंडर्स, न्यूज पेपर वेंडर, दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, इंटरनेट सेवा से जुड़े कर्मचारियों पर कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

5. मरीजों, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व इनके वाहनों पर कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

6. दुकानों पर दुकानदार मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता खरीददारों के लिए भी होगी। बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।

7. राजस्व व चकबन्दी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए सप्ताह में पांच दिन खोले जाएंगे। इन न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार की जाए, जिससे अनावश्यक भीड़-भाड़ न्यायालय परिसर के अन्दर व बाहर न हो।

8. बाढ़ आदि की तैयारी के लिए जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय पूरे सप्ताह खुले रहेंगे। साथ-साथ ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं बिल काउंटर भी खुले रहेंगे।

9. निजी कम्पनियों के कार्यालय भी मास्क की कोविड नियम गाइड लाइन्स के साथ खुले रहेंगे। निजी कम्पनियांं वर्क फ्राम होम की व्यवस्था जारी रख सकती हैं। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।

10. औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति प्रतिबंधित समय में भी प्रदान की जाएगी।

11. सब्जी मंडियांं खुली रहेंगी, लेकिन घनी आबादी की मंडियों को पुलिस की निगरानी में खोला जाएगा। प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में द्वारा कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।

12. स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान बन्द रहेंगे। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओें, कोचिंग संस्थाओं में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति रहेगी। सरकारी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी।

13. बैंकों, बीमा कम्पनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनियों के कार्यालय खुले रहेंगे।

14. रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त हाईवे के किनारे ढाबे तथा ठेले/खोमचे वालों को खोलने की अनुमति दो गज की दूरी व मास्क के साथ होगी।

15. ट्राॅसपोर्ट कम्पनियों के कार्यालय, लाॅजिस्टिक कम्पनियों के कार्यालय तथा वेयर हाऊस को खोलने की अनुमति होगी, जिससे कम्पनी द्वारा माल/आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

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