बरेली में यातायात नियम तोड़ने वाले तीन सौ लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द, जानिए वजह
बरेली : कोरोना संक्रमण के दौरान घूमने वाले लोगों ने अपने निजी साधनों से जमकर सफर किया। ऐसे में दूसरे राज्यों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जिले के तीन सौ लोगों का लाइसेंस रद्द होगा। सड़क पर नियमों को नजरअंदाज करना अब महंगा पड़ सकता है। बार-बार लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग सख्त हो गया है। रद किए जाने वाले मामलों में सबसे ज्यादा गलत दिशा में गाड़ी चलाने, चौराहों पर रेड लाइट पार करने, तेज रफ्तार वाहन चलाने के मामले हैं।
परिवहन विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले मंडल के कुल 336 ड्राइविंग लाइसेंस अवैध घोषित कर दिए हैं। जिनके लाइसेंस अवैध घोषित किए गए हैं, वे अब तीन माह तक गाड़ी नहीं चला पाएंगे। यह अवधि पूरी होने के बाद लाइसेंस वाहन चालकों को लौटा दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा लाइसेंस दूसरे राज्यों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के हैं। एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष भी सौ से अधिक लाइसेंस रद्द किए गए थे। रद्द किए जाने वाले लाइसेंस आवेदकों को पहले नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब पहले मांगा जाता है। इस दौरान जवाब नहीं आने पर कार्रवाई की जाती है।
दिल्ली-उत्तराखंड में यातायात नियमों का ज्यादा किया उल्लंघन
मंडल के जिन लाइसेंस धारकों का लाइसेंस निरस्त किया जाना है। उनमें से सबसे अधिक के चालान दिल्ली व उत्तराखंड में यातायात नियमों का उल्लंघन करने का मामला है। ओवर स्पीड वाहन चलाने के साथ ही रेड सिग्नल जंप करने, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने की शिकायतें प्रमुख हैं।
तीन से अधिक बार वाहन पकड़ने पर होता है लाइसेंस रद्द
एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह ने बताया कि एक ही वाहन का तीन से अधिक बार चालान होने के बाद उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए रद्द किए जाने का प्रावधान है। या भारी जुर्माना लगाकर भी छोड़ा जा सकता है।
पहले लगाया जाता था सिर्फ जुर्माना
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर अब तक केवल जुर्माना लगाया जाता था। नियम तोड़ने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन पर लगाम लगाने नियम लागू किया गया है।