मंडलायुक्त ने उद्योग से सम्बंधित विभागों के कार्यों की मंडलीय समीक्षा में कहा समय सीमा में पूरी करें परियोजनाएं

बरेली : मंडलायुक्त आर. रमेश कुमार ने कहा कि विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना होगा। उन्होंने बरेली में मेगा फूड पार्क के लम्बित कार्यों के त्वरित निस्तारण के लिए इस परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों की जल्दी ही बैठक बुलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण देने का मकसद यह है कि उनकी आमदनी में बढ़ोत्तरी हो।

मंडलायुक्त कमिश्नरी सभागार में उद्योग से संबंधित विभागों की मंडलीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उद्योगों से संबंधित विभागों जैसे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम उद्योग, गन्ना, यूपीसीडा, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, आबकारी, पर्यटन, खादी, रेशम, खाद्य एवं प्रसंस्करण, हस्तशिल्प आदि विभागों द्वारा अपनी अपनी गतवर्ष की प्रगति एवं वित्तीय वर्ष की प्रगति का प्रस्तुतीकरण मण्डलायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

मंडलायुक्त ने कहा कि जो परियोजनाएं चल रही है, उनके कार्यों को समय पर पूरा कराएं और रोजगार परक योजनाओं पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने सभी विभागों से कहा कि निवेश और रोजगार सृजन पर आधारित योजनाओं को क्रियान्वयन में बेहद सतर्कता के साथ कार्य करें ताकि योजना की सफलता को सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक में मंडलायुक्त ने राजीव राय, उप गन्ना आयुक्त को गन्ने की उत्पादकता बढाने एवं बाई प्रोडक्ट्स से अन्य उत्पाद बनवाने के लिये अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि गन्ना किसानों के बकाया के भुगतान के लिए नियमित अनुश्रवण किया जाए।किसानों को उनकी उपज का लाभ मिलना सुनिश्चित करना होगा।

मंडलायुक्त ने रोजगार परक ऋण योजनाओं के लक्ष्य पूर्ति हेतु उपायुक्त उद्योगगण बरेली/बदायूं/ पीलीभीत/शाहजहांपुर एवं परिक्षेत्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी को निर्देशित किया कि ऋण योजनाओं की समीक्षा जिला स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठकों एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैकों के अधिकारियों के साथ आयोजित कर लक्ष्य के अनुरूप पूर्ति सुनिश्चित करावें।

मंडलायुक्त आर. रमेश कुमार ने बरेली मण्डल में पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी बीपी सिंह को निर्देशित किया कि टाईगर रिजर्व पीलीभीत में चूका इको टूरिज्म के शेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण करायें। उन्होंने कहा कि मंडल में स्थापित हो रहे नये रिसोर्ट एवं होटलों को स्थापित किये जाने में हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट प्रदान करें ताकि निवेश एवं रोजगार सृजन बढ़ सके।

बैठक में राजशेखर उपाध्याय, उप आबकारी आयुक्त ने अवगत कराया कि मण्डल में चार डिस्टलरीज़ स्थापनाधीन है जिसमें जनपद पीलीभीत की मां शीतला डिस्टलरीज की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता के निस्तारण हेतु उप आबकारी, आयुक्त एवं उपायुक्त उद्योग अजय कुमार यादव को जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठक में प्रकरण रखकर शीघ्र निस्तारित कराये जाने के निर्देश दिये गये साथ ही एथननॉल बाई प्रोडक्ट्स के नये उद्योग लगाने हेतु आबकारी विभाग व उद्योग विभाग को निर्देशित किया गया। मंडलायुक्त ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि गतवर्ष की लक्ष्य पूर्ति में आई समस्याओं को चिहिन्त किया जाये। समस्याओं के निस्तारण के लिये योजनाओं के प्रारम्भ स्तर से ही प्रयास किये जायें। मंडल स्तरीय अधिकारी अपने जनपदीय कार्यालयों की नियमित समीक्षा करें तथा यदि मूल समस्याएं आती हैं, तो उन्हें तत्काल दूर करें। मंडलायुक्त ने यूपीसीडा के एग्रो फूड जोन बहेड़ी के भूखण्डों के आवंटन तथा अन्य कार्यो के सम्बंध में कहा कि क्षेत्रीय प्रबन्धक एक टाइमलाइन निश्चित कर लें तथा स्टेकहोल्डर्स के साथ संयुक्त आयुक्त उद्योग एक बैठक कराएं।

बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा विभागों में चल रही स्वरोजगारपरक व प्रशिक्षण योजनाओं के विषय में विस्तार से अवगत कराया गया। आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि प्रत्येक विभाग अपनी योजनाओं के बुलेट प्वाइन्ट्स की पीपीटी तैयार कराएं जिसमें योजना का मूल उद्धेश्य, पात्रता, लाभ तथा प्रगति का संक्षिप्त व स्पष्ट उल्लेख हो।

बैठक में ऋषि रंजन गोयल, संयुक्त आयुक्त उद्योग , राजीव राय, उप गन्ना आयुक्त, संतोष कुमार, क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा, अमित सिंह पाल, सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, राजशेखर उपाध्याय, उप आबकारी आयुक्त, ब्रजपाल सिंह, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, मनोज गुप्ता, परिक्षेत्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, एम.के.सिंह, सहायक निदेशक रेशम, इल्यिास खान, सहायक निदेशक हस्तशिल्प, पूजा उप निदेशक उद्यान/प्रधानाचार्य, खाद्य एवं प्रसंस्करण, अजय कुमार यादव, उपायुक्त उद्योग, पीलीभीत, जैस्मीन, उपायुक्त उद्योग, बदायूं, दुर्गेश कुमार, उपायुक्त उद्योग शाहजहांपुर आदि उपस्थित रहे।

मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित फैसिलिटेशन काउंसिल की पहली बैठक सम्पन्न।

लघु उद्यमियों के विवाद हल होंगे मंडलायुक्त आर. रमेश कुमार ने कहा कि मण्डलीय फैसीलिटेशन काउंसिल का उद्देश्य आपसी सुलह और सहमति से समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर काउंसिल के गठन से निश्चित रूप से विक्रेता और क्रेता, दोनों को ही लाभ होगा। मंडलायुक्त कमिश्नरी सभागार में काउंसिल की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे ।

बैठक में उपस्थित ऋषि रंजन गोयल, संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 के अध्याय 5 में एमएसएमई द्वारा विक्रय किये गये उत्पाद/माल या सेवा पर क्रेता से भुगतान हेतु किये गये करार के लिये नियत तारीख के ठीक बाद की तारीख से उस रकम पर रिवर्ज बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिसूचित बैंक ब्याज दर पर मासिक अवशेष के साथ 3 गुना चक्रवर्तीय ब्याज दिये जाने की व्यवस्था की गयी थी।

उक्त क्रेता एवं विक्रेता के मध्य इस प्रकार के विवादों को निपटाने के लिये राज्य स्तर पर फैसीलिटेशन काउसिंल का गठन किये जाने का प्राविधान था। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य फैसीलिटेशन काउंसिल का गठन आयुक्त एवं निदेशक उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में किया गया था। फैसीलिटेशन काउंसिल ऐसे मामलों/विवाद के समाधान हेतु मध्यस्थता एवं सुलह कराती है और पक्षकारों के बीच सुलह न होने की स्थिति में आदेश निर्गत करने हेतु अधिकृत है।

एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदेश में केवल एक मात्र फैसिलिटेशन काउसिंल कानपुर में कार्यरत होने से एमएसएमई इकाईयों को भुगतान संबंधी समस्याओं के निराकरण नहीं हो पाने के दृष्टिगत एमएसएमई(स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम 2020 की धारा 12 के अनुसार मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में फैसीलिटेशन काउंसिल का गठन किया गया है। काउंसिल में संयुक्त आयुक्त उद्योग सदस्य/सचिव, अग्रणी जिला प्रबन्धक, सदस्य एवं अन्य दो सदस्य क्रमशः एस.के.सिंह अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, दिनेश गोयल, नामित सदस्य आई.आई.ए है।

बैठक में फैसीलिटेशन काउंसिल में केस फाइल करने के संबंध में श्रेणीवार शुल्क निर्धारण पर चर्चा हुई जिसमें रुपए पांच लाख के केस तक 3000 रुपए, 5-10 के केस में 5000 रुपए, 10-50 लाख तक के केस में 10000 रुपए, 50-100 लाख तक के केस में 15000 रुपए, 1 से 5 करोड़ तक के केस में र25000 एवं 5 करोड़ से अधिक के केस में 50000 रुपए शुल्क निर्धारण किया गया। शुल्क जमा करने हेतु मण्डलीय फैसीलिटेशन काउंसिल, बरेली के नाम से खाता खोलने के निर्देश मण्डलायुक्त महोदय द्वारा संयुक्त आयुक्त उद्योग को दिये गये, जिसका संचालन काउंसिल के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा किया जायेगा।

ऑनलाइन तथा ऑफ़लाइन प्राप्त सभी आवेदनों का परीक्षण काउंसिल द्वारा किया जायेगा और प्रपत्र देखे जायेंगे और कमियों के संदर्भ में आवेदक को ई-मेल से सूचित किया जायेगा। कांउसिल में प्राप्त आवेदन पत्रों को सर्वप्रथम क्रेता व विक्रेता को आपसी सुलह से निस्तारण कराने के लिये काउंसिल अनुरोध करेगी। आपसी सुलह न होने की स्थिति में केस काउंसिल में पैरवी हेतु रखे जाने से पूर्व काउंसिल के निर्णयों/कार्यवाहियों में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप किये जाने हेतु एक विशेषज्ञ चार्टर्ड एकाउन्टेंट को हायर किया जायेगा जो प्राप्त आवेदन का विधिवत् परीक्षण कर काउंसिल में पैरवी हेतु रखेगा।

बैठक में ऋषि रंजन गोयल, संयुक्त आयुक्त उद्योग, एम.एम.प्रसाद, अग्रणी जिला प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एस.के.सिंह अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, दिनेश गोयल, नामित सदस्य आई.आई.ए ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

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