ब्लेड के कटीले तारो पर लगा पूर्णतया प्रतिबंध
शाहजहांपुर : जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि पशु क्रूरता रोके जाने हेतु किसानों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले ब्लेड/कटीले तारों को पूर्णताः प्रतिबन्धित किये जाने हेतु विशेष सचिव शासन पशुधन अनुभाग-1 के शासनादेश के द्वारा ब्लेड/कटीले तारों को पूर्णतया प्रतिबन्धित किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा किसानों द्वारा ब्लेड/कटीले तारों के स्थान पर साधारण तार या रस्सी का प्रयोग किये जाने की संस्तुति की गयी है।
पशुकू्ररता निवारण अधिनियम 1960 तथा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 (यथासंशोधित अधिनियम, 2020) के प्राविधानुसार शासन के पत्र दिनांक 16.03.2018, जो समस्त जिलाधिकारी को संबोधित है, के माध्यम से किसानो द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले ब्लेड/कटीले तारों को पूर्णतया प्रतिबन्धित किये जाने विषयक निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
जिलाधिकारी ने बताया कि पशुक्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अध्याय-3 में साधारणतया पुषुओं के प्रति क्रूरता(धारा-11) के अंतर्गत पषुओं के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव करना, पशुओं को अनावष्यक पीड़ा या यातना पहुंचाना पशु का अंग विच्छेद करना या किसी अन्य अनावष्यक क्रूर ढंग से पशु को मार डालना या किसी पशु को सताने के लिए उद्दीप्त करना आदि दंडनीय अपराध है। उ.प्र. गोवध निवारण अधिनियम 1955 (यथासंशोधित अधिनियम, 2020) की धारा 5(ख) के अन्तर्गत किसी गाय या उसके गोवंश को शारीरिक क्षति पहुचाना, गो-वश का अंग-भग करना, उसके जीवन को संकटीपन्न करने वाली किसी परिस्थिति में लाना अदि भी दंडनीय अपराध है।
उन्होने निर्देश दिये कि जनपद में किसानों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले ब्लेड/कटीले तारों को पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है। किसानो द्वारा ब्लेड/कटीले तारों के स्थान पर साधारण तार या रस्सी का प्रयोग किया जा सकता है।