UPSTF : रू0 25 हजार के छैमार जनजाति गिरोह का अपराधी आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु गिरफ्तार।
स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।प्रेस नोट संख्याः 102, दिनांक 05-04-2024
डकैती, हत्या एवं सामूहिक दुराचार की घटना में हरियाणा राज्य के कैथल एवं कुरूक्षेत्र जनपद के न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा से दण्डित अभियुक्त जो सजा के दौरान पैरोल के बाद उपस्थित न होने पर वांछित रू0 25 हजार के छैमार जनजाति गिरोह का अपराधी आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु गिरफ्तार।
दिनांकः 04-04-2024 को एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट गौतमबुद्धनगर को डकैती, हत्या एवं सामूहिक दुराचार की घटना में हरियाणा राज्य के कैथल एवं कुरूक्षेत्र जनपद के न्यायालय से तीन अलग-2 अभियोगों में आजीवन कारावास एवं अन्य कारावास की सजा से दण्डित अभियुक्त आजमग उर्फ खादिम जो करनाल जेल में निरूद्व था जिसको दिनांक 05-12-2016 को चार सप्ताह का पैरोल दिया गया था,
पैरोल पर छूटने के बाद फरार हो गया था तथा अपना नाम पता व पहचान बदलकर पुलिस से छिपता घूम रहा था जिसके विरूद्ध थाना बुटाना जनपद करनाल में पैरोल जम्प करने का मुकदमा पंजीकृत था तथा इसकी गिरफ्तारी हेतु रू0 25,000/- का ईनाम घोशित था, को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः- आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु पुत्र बाबू खॉ उर्फ षरीफ उर्फ अनार मौहम्मद निवासी ष्याम नगर मझोला, कायमगंज थाना कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद।
गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगी- 1- 01 अदद तमंचा 315 बोर 2- 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर 3- 01 अदद कूटरचित आधार कार्ड (फर्जी नाम खुषनसीब से)
दिनांक घटना/घटनास्थल/समय- दिनांक 04-04-2024, तिलपता गोल चक्कर के पास थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर क्षेत्र, समयः लगभग 21.15 बजे
विगत काफी दिनों से प्रदेश के जनपदों में वांछित, पुरस्कार घोषित एंव घूमन्तु जाति के अपराधियों द्वारा सक्रिय होकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।
इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर के निर्देशन एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, यूनिट नोएडा के नेतृत्व में निरीक्षक श्री सचिन कुमार एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।
दिनांक 04-04-2024 को अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 यूनिट गौतमबुद्धनगर को विश्वसनीय एवं मुखबिर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि हरियाणा राज्य से कई अभियोगों में सजा पाया हुआ वांछित एवं ईनामी अपराधी आजम उर्फ गुल्लु पुत्र बाबू खॉ अपना भेश बदलकर नोएडा क्षेत्र में किसी गंभीर घटना को अंजाम देने के लिए आया हुआ है, जिसके द्वारा पूर्व में डकैती, हत्या एवं बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया गया है।
इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा गन्तव्य स्थान पर पहॅुचकर घेराबंदी करके ईनामी अपराधी आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु को उपरोक्त स्थल से गिरफ्तार कर लिया। जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।
गिरफ्तार अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु ने पूछताछ पर बताया कि वह छैमार जनजाति से है। षुरूआत से ही वह अपने चाचा मीर हसन एवं षरीफ खान के साथ खानाबदोष रहकर इधर-उधर घूमता रहता था, और अपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था।
अपने चाचा मीर हसन एंव षरीफ के लडको के साथ मिलकर अपराधिक घटनाओ को करने में षामिल होने लगा। अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर राजस्थान एंव हरियाणा आदि क्षेत्रों में घूमकर कई गंभीर अपराधिक घटनाए कारित की गई थी, जिसमें डकैती, डकैती के साथ हत्या की घटना एवं बलात्कार जैसी सनसनीखेज घटनाए भी षामिल है। अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु द्वारा की गयी घटनाए जिनमें प्रमुख रूप से निम्न हैंः-
1- दिनांक 13-04-2010 को अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु ने अपने साथी षहनषांह पुत्र मीर हसन 2-जोरा पुत्र शरीफ हसन, 3- राजू पुत्र गुलाम अली 4-सपीन पुत्र गुलाम अली 5- सलमान पुत्र अली हसन के साथ मिलकर थाना पूडरी कैथल हरियाणा क्षेत्र के डयोढा गॉव में सरदार मंजीत सिंह के घर में डकैती डाली गयी थी जिसमें 02 लोग गंभीर रूप से घायल हो गये थे।
इस जघन्य घटना के सम्बन्ध में थाना पूडरी जनपद कैथल पर मु0अ0सं0 74/10 धारा 395/32/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है। इस अभियोग में सभी अपराधी जेल गये थे तथा माननीय न्यायालय अतिरिक्त सेषन जज कैथल के आदेष दिनांकित 11-05-2011 के द्वारा सभी अभियुक्तों को 08 वर्श की सजा सुनाई गयी थी ।
2- अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु सहित सभी 06 अभियुक्तों द्वारा दिनांक 19-03-2010 को कुरूक्षेत्र हरियाणा के थाना पीहोवा क्षेत्र के अन्तर्गत डकैती की घटना कारित की गयी थी जिसमें परिवार के सदस्यों को मारपीट कर घायल कर दिया था तथा एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी, इस सनसनीखेज वारदात के सम्बन्ध में थाना पीहोवा पर मु0अ0स0ं 85/2010 धारा 458/460/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है।
इस अभियोग में अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु आदि सहित सभी 06 अभियुक्तों को अतिरिक्त सेषन जज कुरूक्षेत्र के आदेष से आजीवन करावास की सजा सुनाई गयी थी।
3- इसके अतिरिक्त अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु आदि के द्वारा थाना सदर कैथल हरियाणा क्षेत्र में घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था तथा युवती के साथ सामूहिक दुराचार भी किया गया था, इस जघन्य घटना के सम्बन्ध में थाना सदर कैथल हरियाणा पर मु0अ0सं0 65/2010 धारा 94/458/376(2)(जी)/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है।
इस अभियोग में माननीय न्यायालय अतिरिक्त सेषन जज कैथल के आदेष दिनांकित 30-09-2011 के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु आदि सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी।
उल्लेखनीय है कि करनाल की जेल में बन्द रहकर अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु 2- सलमान 3- राजू 4- सपीन 5- षहनषांह तथा 6- जोरा सजा काट रहे थे इसी दौरान दिनांक 05-12-2016 को माननीय न्यायालय के आदेष से अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु को चार सप्ताह के पैरोल पर छोड़ा गया था परन्तु पैरोल की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु फरार हो गया था, इस फरारी के सम्बन्ध में अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु के विरूद्व थाना बुटाना जनपद करनाल पर मु0अ0सं0 25/2017 धारा 8/9 गुड कन्डेक्ट प्रिजनर्स प्रीवोकेषन एक्ट 1988 का अभियोग दर्ज हुआ है और इस अभियोग में अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु वांछित चल रहा था।
इसके गिरफ्तारी हेतु एडिषनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्राईम, हरियाणा पंचकुला के स्तर से रू0 25,000/- का पुरस्कार घोशित हो रखा था। यह भी उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु निवासी ष्यामनगर, कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद क्षेत्र में छिपकर फर्जी नाम खुषनसीब गुल्लू पुत्र षरीफ खां के नाम से फर्जी दस्तावेज बनवाकर रह रहा था और खुषनसीब गुल्लू के नाम से कूटरचित आधार कार्ड भी बनवा लिया था।
गिरफ्तार अभियुक्त अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु के विरूद्व निम्न अभियोगों का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ हैः- 1- मु0अ0सं0 74/2010 धारा 395/32/506 भादवि थाना पूडरी जनपद कैथल हरियाणा। 2- मु0अ0सं0 85/2010 धारा 458/460/506 भादवि पीहोवा जनपद कुरूक्षेत्र हरियाणा । 3- मु0अ0सं0 65/2010 धारा 94/458/376(2)(जी)/506 भादवि थाना सदर कैथल हरियाणा। 4- मु0अ0स0ं 235/2010 धारा 399/402 भादवि थाना सदर कैथल हरियाणा । 5- मु0अ0सं0 25/2017 धारा 8/9 गुड कन्डेक्ट प्रिजनर्स प्रीवोकेषन एक्ट 1988 थाना बुटाना करनाल हरि0 6- मु0अ0सं0 191/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं 419/420/468/471 भादवि थाना सूरजपुर
गौतमबुद्धनगर।
गिरफ्तार अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु उर्फ खुषनसीब के विरूद्व थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0 191/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं 419/420/468/471 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।
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गोपाल चंद्र अग्रवाल संपादक आल राइट्स न्यूज़