UPSTF : विगत 16 वर्षों से पुलिस अभी रक्षा से फरार हत्या की घटना में आजीवन कारावास से दोषी 25 000 रुपए का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुरेश मिश्रा उर्फ लाल बहादुर गिरफ्तार
प्रेस नोट संख्या 175 dt. 11.6.2024
दिनांक 11 जून 2024 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को विगत 16 वर्षों से पुलिस अभी रक्षा से फर आर हत्या की घटना में आजीवन कारावास से दोषी रुपए 25 000 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुरेश शर्मा और लाल बहादुर को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- सुरेश मिश्रा उर्फ लाल बहादुर राम पुत्र रामकरण मिश्रा निवासी महाराजगंज मैसेज गंज थाना हरैया जनपद बस्ती
बरामद:-एक मोबाइल फोन
गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक:- कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 9 के पीछे थाना कैंट जनपद वाराणसी दिनांक 11 जून 2024
एसटीएफ उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार और पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिफ्ट होने की सूचनाओं प्राप्त हो रही थी इस संबंध में उच्च अधिकारी गण द्वारा एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों और टीमों को अभी सूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था जिसके अनुक्रम में निरीक्षक पुनीत परिहार एसटीएफ फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में अभी सूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी
अभी सूचना संकलन के दौरान विश्वास सूत्रों से ज्ञात हुआ कि विगत 16 वर्षों से पुलिस अभी रक्षा से फरार हत्याकांड में आजीवन कारावास का सजा अफता हुआ ₹25000 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुरेश शर्मा जनपद वाराणसी के थाना कैंट क्षेत्र गत कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 9 के पीछे मौजूद है यदि शीघ्रता की जाए तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर उक्त टीम द्वारा विश्वास सूत्र द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच कर सुरेश मिश्रा उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया
गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसका सॉन्ग पाटीदार रामाशीष मिश्रा से जमीन संबंधी विवाद काफी समय से चला आ रहा था दिनांक 12 2 2001 को बांस काटने की बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया जिस दौरान इसने रामाशीष के पक्ष से आए विनोद मिश्रा पुत्र गजराज मिश्रा को चाकू मार कर हत्या कर दिया था इस संबंध में जनपद बस्ती के थाना हरैया पर मुकदमा संख्या 47 बात 2001 धारा 302 और 323 और 504 भारतीय दंड विधि सुरेश मिश्रा व इसके भाई रामसागर मिश्रा के विरोध पंजीकृत हुआ था जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया
इस लोग हर्ष हत्याकांड में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24 3 2007 को अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं ₹20000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया था और इसे केंद्रीय कारागार वाराणसी में निरोध किया गया था वर्ष 2008 में इसे पीलिया रोग हो गया था जिसके इलाज के लिए जेल सुरक्षा कर्मियों की अभिरक्षा में राजकीय मंडलीय चिकित्सालय कबीर धारा थाना कोतवाली जनपद वाराणसी में भर्ती कराया गया था दिनांक 9 10 2008 को वह उक्त अस्पताल से फरार हो गया था इस संबंध में मुकदमा संख्या 255 बता 2006 धारा 223 और 224 भारतीय दंड विधि पंजीकृत हुआ था फरार होने को उपरांत वह दिल्ली जाकर लाल बहादुर राम के नाम से रहने लगा था तथा वहां पर राजगीर का काम करने लगा फरार होने के उपरांत उसका नाम पता बदल बदल कर भिन्न-भिन्न स्थानों पर रहने लगा
उल्लेखनीय है कि वाराणसी पुलिस द्वारा इसके गिरफ्तारी हेतु ₹25000 का पुरस्कार घोषित कर तलाश की जा रही थी परंतु काफी प्रयास के उपरांत भी अभियुक्त सुरेश मिश्रा का कोई पता नहीं चल पा रहा था आज दिनांक 11 जून 2024 को अपने निजी काम से वाराणसी आया था जिसे एसटीएफ फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया
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गोपाल चंद्र अग्रवाल संपादक आल राइट्स न्यूज़