UK NEWS-ज़िलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार ज़िला सलाहकार समिति पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अन्तर्गत होने वाले कार्यो की गहनता से समीक्षा की गयी।
ज़िलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार ज़िला सलाहकार समिति पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अन्तर्गत होने वाले कार्यो की गहनता से समीक्षा की गयी।
उन्होने कहा कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम का सही ढंग से अनुपालन किया जाये। उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि जिन चिकित्सालयों द्वारा अल्ट्रासाउण्ड मशीन के संचालन हेतु समय से नवीनीकरण नही किया गया है उनके खिलाफ़ पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद में संचालित अल्ट्रासाउंड केन्द्रों पर भ्रुण परीक्षण किसी भी दशा में न हो व समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारी औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करें ताकि भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोका जा सकें। ज़िलाधिकारी महोदया ने ज़िला सलाहकार समिति के सदस्यों से कहा कि क्षेत्र में यदि इस प्रकार का कोई भी तथ्य प्रकाश में आता है तो वे तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी को अवगत कराये ताकि उनके खिलाफ़ त्वरितगति से आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सकें। उन्होने कहा कि यदि किसी भी अस्पताल की कोई भी शिकायत प्राप्त हुई तो उसके खिलाफ़ कडी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होने पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत पंजीकरण, नवीनीकरण के आवेदन पत्रों को समय पर समिति के सम्मुख रखे ताकि उनका समय पर निस्तारण किया जा सकें।
बरेली से मोहम्मद शीराज़ ख़ान की रिपोर्ट !