दो लोक सूचना पदाधिकारी को लगा आर्थिक दण्ड
पटना:- राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार राज्य सूचना आयुक्त वी0के0 वर्मा ने दो मामलों यथाः वाद सं0-74637/12-13, एवं 87310/13-14 में आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त ने दोनों मामलों के आवेदकों रामझूलन उपाध्याय एवं भोला पहाड़ी आर्य को ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराने तथा आयोग द्वारा दिए गए निदेश में टालमटोल करने व उदासीनता बरतने के एवज में क्रमषः लोक सूचना पदाधिकारी-सह- कार्यक्रम पदाधिकारी, बंजरिया, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण को 25000/-(पचीस हजार रू0) एवं लोक सूचना पदाधिकारी-सह-पंचायत सचिव, रसलपुर, नूरसराय, नालंदा को 10000/-(दस हजार रु0) का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया है।
साथ ही संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, को फैसले की काॅपी इस आषय के साथ प्रेषित की है कि दण्ड राशि की कटौती कर आयोग को भी अवगत करायें। ज्ञातव्य है कि वाद सं0-74637/12-13 की अगली सुनवाई 07 मई, 2018 ढाई बजे अपराह्न तथा वाद सं.-87310/13-14 की सुनवाई 4 जुलाई, 2018 को साढ़े दस बजे आयोग कार्यालय में होगी।
राजेश कुमार के साथ सोनू मिश्रा की रिपोर्ट