उन्नाव से सम्बन्धित दो मामलों में विचारण अदालत ने 07 आरोपीयों को दोषी करार दिया
दिल्ली स्थित विचारण अदालत ने उन्नाव से सम्बन्धित दो मामलों में 07 आरोपी व्यक्तियों यथा सर्व श्री कुलदीप सिंह सेंगर, तत्कालीन विधायक;
अशोक सिंह भदौरिया, तत्कालीन एस एच ओ, माखी पुलिस स्टेशन, जिला उन्नाव (उत्तर प्रदेश); कामता प्रसाद सिंह, तत्कालीन उप निरीक्षक, माखी पुलिस स्टेशन तथा चार अन्य यथा विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा; बीरेन्द्र सिंह उर्फ सुमन सिंह तथा जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को आज दोषी करार दिया।
सी बी आई ने उत्तर प्रदेश सरकार के निवेदन पर दो मामले दर्ज किये और पप्पू सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह की मृत्यु एवं सुरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू सिंह के द्वारा अवैध हथियार रखने के आरोप से सम्बन्धित माखी पुलिस स्टेशन, उन्नाव में अपराध संख्या –0090/2018 एवं अपराध संख्या -0089/2018 द्वारा पूर्व में दर्ज इन मामलों की जॉच को 12.04.2018 को अपने हाथों में ली। जॉच के पश्चात, सी बी आई के द्वारा लखनऊ की नामित अदालत में दोनो मामलों में आरोप पत्र दायर किये गये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी आदेश पर, दोनो मामलों में विचारण, लखनऊ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम), तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिया गया। दोनो मामलों पर विचारण संयुक्त रुप से किया गया। विचारण के दौरान, 55 अभियोजन पक्ष एवं 9 बचाव पक्ष के गवाहों का परीक्षण किया गया।
विचारण अदालत ने सात आरोपियों को कसूरवार पाया व चार आरोपियों को बरी किया। सजा की अवधि/प्रकार, दिनॉक 12.03.2020 को सुनाया जाना तय हुआ है।