राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने सफाई कर्मचारी दोमन राय के परिजनों को मुआवजे के रूप में 10 लाख रूपये जारी करने का निर्देश दिया
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) ने उत्तरी जिले के डीएम को निर्देश दिया है कि सफाई कर्मचारी दोमन राय के परिजनों को मुआवजे के रूप में तत्काल 10 लाख रूपये जारी किए जाएं। आयोग के अध्यक्ष ने यह भी निर्देश दिया है कि यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
आयोग के ध्यान में यह बात आई थी कि रविवार (21.10.2018) को श्री दोमन राय नाम के एक व्यक्ति की उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक वॉल्व खोलते समय 30 फुट गहरे सीवर टैंक में गिरने से मौत हो गई है।
आयोग ने इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 25 अक्टूबर, 2018 को घटनास्थल का दौरा किया। इस दल में उत्त्री क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जहांगीरपुरी की एसडीएम और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी शामिल थे। घटनास्थल पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने घटना की विस्तृत जानकारी दी और वहां चल रहे मरम्मत और विकास कार्य के बारे में बताया। उत्तरी क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मैला ढोने के रूप में रोजगार पर रोक और उनके पुनर्वास कानून, 2013 और अनुसूचित / जनजाति कानून के अंतर्गत 23.10.2018 को मामला दर्ज किया गया और इस घटना के जिम्मेदार 3 व्यक्तियों परियोजना प्रबन्धक श्री अश्विनी झा, सुरक्षा अधिकारी श्री शुभम नौटियाल और निरीक्षक श्री सुबोध को गिरफ्तार कर 24.10.2018 को अदालत के सामने पेश किया गया। इस समय ये 12 दिन की न्यायिक हिरासम में हैं।
यह बात सामने आई है कि मृतक को केवल मॉस्क और सुरक्षा बैल्ट प्रदान की गई थी लेकिन एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर और आवश्यक निर्धारित सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए थे जो मैला ढोने के रूप में रोजगार पर रोक और उनके पुनर्वास कानून, 2013 और उच्चतम न्यायलय के 27.02.2018 के फैसले के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है।