RBI का नया नियम , बैंक में जमा है 1लाख से ज्यादा तो भूल जाइये पैसा
पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11,400 करोड़ और रोटोमैक कंपनी के मालिक के 800 करोड़ के महा घोटालों के बाद अब देश में बैकिंग पर लोगों का विश्वास डगमगाने लगा है । क्योंकि इसकी भरपाई करने में सभी बैंकों और सरकार की कमर टूट जाएगी। अगर सरकार और बैंक आपकी जमा रकम से इस घोटाले की भरपाई करती है तो फिर एक लाख रुपये से ज्यादा की रकम को आपको भूलना होगा। ऐसा हम नही कह रहे हैं , बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बनाए गए नियम बता रहे है ।
क्या है RBI रूल
आरबीआई की तरफ से जमाकर्ताओं को उनके जमा धन पर मिलने वाले इन्श्योरेंस कवर पर कुछ नियम बनाए हैं। डिपॉजिट इन्श्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) के नाम से बने इन नियमों के अनुसार बैंकों में आपके द्वारा जमा किए गए रकम में से केवल 1 लाख रुपये का इन्श्योरेंस कवर है। यह कवर सभी तरह के खातों पर लागू है। हम आपको आरबीआई की वेबसाइट पर लिखे नियम को भी यहां दे रहे हैं।
मौजूदा समय में बैंक में रखी आपकी कुल रकम में से सिर्फ 1 लाख रुपये सुरक्षित होते हैं। इसका मतलब यह है कि कभी अगर कोई बैंक दिवालिया होता है, तो लाखों रुपये की आपकी बचत में से सिर्फ 1 लाख रुपये की डिपॉजिट सुरक्षित रहेगी। इससे ज्यादा जितनी भी राशि होगी वह रकम डूब जाएगी।