आयुक्त मंडल बरेली को प्रांतीय उद्योग विभाग मंडल समिति ने दिया ज्ञापन
आयुक्त मंडल बरेली को प्रांतीय उद्योग विभाग मंडल समिति ने दिया ज्ञापन बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय से व्यवसाय करने के विरुद्ध बगैर अपना रिकॉर्ड देखें नोटिस जारी किए जा रहे हैं
जिससे व्यापारी वर्ग में असंतोष की भावना जागृत हो रही है और शहर भर में हड़कंप मचा हुआ है बरेली विकास प्राधिकरण से यह जानकारी हेतु मिला की इंपैक्ट शुल्क किस आधार पर लिया जा रहा है उनके द्वारा जो नोटिफिकेशन दिखाया गया उसमें ही लिखा था कि उक्त नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू होगी जिसका गजट दिखाने में वह असमर्थ रही जिससे स्पष्ट है कि उक्त नियमावली अभी लागू नहीं है और बगैर कानून के गैरकानूनी तरीके से व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है बरेली के सर्वप्रथम 298 1978 को बरेली महा योजना बनाई गई थी उसके पश्चात 10 2 1994 में संशोधित महा योजना लागू की गई उसके पश्चात दिनांक 14 एक 2010 को बरेली महायोजना 2021 आई प्रियदर्शिनी नगर आवास योजना बनाई गई जिसमें भी प्राधिकरण का कार्यालय पासपोर्ट कार्यालय दुकानें बनाई गई आवास योजना हारूनगला आवास योजना व दीनदयाल पुरम आवास योजना में भी व्यावसायिक दुकाने व कार्यालय बनाए हैं बरेली शहर में जितने में आवासीय मानचित्र स्वीकृत होकर व्यवसायिक भवन बने हैं वह सभी तत्कालीन प्रदीकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बने हैं प्राधिकरण द्वारा उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई ना कर व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल आपसे अनुरोध करता है कि बरेली के समस्त व्यापारी समाज के हित को ध्यान में रखते हुए एवं बरेली के हित के लिए बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे गैरकानूनी अभियान को तत्काल रोक दिया जाए और बरेली महायोजना में संशोधन कार्यवाही शुरू की जाए जिससे व्यापारी समाज को न्याय मिल सके ज्ञापन देने वालों में सतीश चंद्र अग्रवाल अमित अरोड़ा पवन अरोड़ा दुष्यंत कोहली नवीन अग्रवाल सुदेश अग्रवाल उपस्थित रहे