भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी बॉयोपिक/ प्रचार साम्रगी दर्शाने पर रोक के लिए धारा-324 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल किया
भारत निर्वाचन आयोग ने आज किसी राजनीतिक दल अथवा इससे जुड़े किसी व्यक्ति को महिमामंडित करने के उद्देश्य से किसी जीवनी/ संचरित्र लेखन के रूप में किसी प्रकार की बॉयोपिक अथवा प्रचार सामग्री के सिनेमेटोग्राफ सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दर्शाये जाने पर रोक लगाने के लिए एक आदेश जारी किया है।