Supreme Court : सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार,चुनाव के आधार पर जारी धारा 144 को रद्द करने की मांग,
सामाजिक कार्यकर्ताओं अरुणा रॉय और निखिल डे द्वारा कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है इसमें सीआरपीसी की धारा 144 के तहत चुनावों के आधार पर जारी निषेधाज्ञा को रद्द करने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में दो सप्ताह बाद एक याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें सीआरपीसी की धारा 144 के तहत चुनावों के आधार पर जारी निषेधाज्ञा को रद्द करने की मांग की गई है।
शीर्ष अदालत द्वारा इस मामले में सुनवाई के लिए सहमति जताई गई है न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह निर्देश भी दिया कि चुनाव के बारे में लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से यात्राएं या बैठकें आयोजित करने की अनुमति मांगने के लिए दायर आवेदनों पर सक्षम प्राधिकारी तीन दिनों के भीतर फैसला करेगा।
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दायर की है याचिका
बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ताओं अरुणा रॉय और निखिल डे द्वारा कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है। इसमें सीआरपीसी की धारा 144 के तहत बैठकों, सभाओं, जुलूसों या धरनों पर रोक लगाने के लिए मजिस्ट्रेट और राज्य सरकारों के अभ्यास पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि पिछले छह महीनों में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के समय से लेकर चुनाव के अंत तक की अवधि के लिए धारा 144 को लेकर व्यापक आदेश जारी किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे आदेशों को देखते हुए चुनावी अवधि के दौरान सभी प्रकार की सभाओं, बैठकों और प्रदर्शनों पर रोक लगाई जाती है। पीठ ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द किया