Supreme Court : दिल्ली-NCR में लागू रहेगा ग्रैप-4, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए लागू GRAP-IV के नियमों में ढील देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ढील तभी मिलेगी जब प्रदूषण कम होगा।
यह फैसला 5 दिसंबर, गुरुवार तक लागू रहेगा जब दोबारा इस मामले की सुनवाई होगी पीठ ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिवों को पांच दिसंबर को दिन में साढ़े तीन बजे वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश होना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार दिखने के बाद ही GRAP-IV के नियमों में ढील दी जाएगी। हालांकि, GRAP-IV में बदलाव पर 5 दिसंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट से MCD, दिल्ली पुलिस और DPCC के बीच तालमेल की कमी का खुलासा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में आयोग को उसकी जिम्मेदारी का अहसास कराया पिछले कई दिनों से दिल्ली ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू हैं पहले स्कूल भी बंद थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश व छूट के बाद दोबारा से स्कूल खुल गए हैं
हालांकि दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर अब भी रोक लगी है बीच में दिल्ली में हवा की रफ्तार थोड़ी बढ़ने से AQI कम हुआ था लेकिन दोबारा से प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन