SC : सुप्रीम कोर्ट ने रखा सुरक्षित, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला
सिसोदिया की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में कहा कि सीधे तौर पर सिसोदिया से जुड़ा कोई साक्ष्य नहीं है.
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा है. सिसोदिया की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में कहा कि सीधे तौर पर सिसोदिया से जुड़ा कोई साक्ष्य है ही नहीं. सभी साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं.
सिसोदिया को सलाखों के पीछे रखने की कोई जरूरत नहीं है. उनके भागने का भी कोई खतरा नहीं है. ED का आरोप यह है कि नई शराब नीति ही धोखा देने के लिए बनाई गई. जबकि नई नीति समितियों द्वारा विचार-विमर्श के बाद पारदर्शी तरीके से बनाई गई. तत्कालीन एलजी ने इसकी मंजूरी दी थी.
जस्टिस खन्ना ने क्या कहा?
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई केस में भी कोई आरोप नहीं है. अगर कोई अपराध ही नहीं है तो ईडी वहां नहीं आ सकती. जस्टिस खन्ना ने कहा कि एजेंसी यह नहीं कह रही हैं कि पैसा आपके पास आया है. वे कह रहे हैं कि आपकी संलिप्तता के कारण आपने अपराध की आय में सहायता की है. सिंघवी ने जवाब दिया कि जांच एजेंसियां कहती हैं कि चूंकि मेरी नीति ने एक कंपनी को मुनाफा कमाने में सक्षम बनाया इसलिए मैं भी इसमें शामिल हूं.
ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन