SC : उमर अब्दुल्ला ने शीर्ष अदालत में तलाक की लगाई अर्जी, जज साहेब हमारी शादी टूट चुकी है, अब सुधर नहीं
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी किया और छह सप्ताह के भीतर उनसे जवाब मांगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने तलाक के मामले में सुप्रीम अदालत का दरवाजा खटखटाया है अब्दुल्ला की अर्जी पर अदालत ने उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
अब्दुल्ला ने अदालत से कहा कि हमारी शादी टूट चुकी है और अब रिश्ते सुधर नहीं सकते। इसलिए तलाक चाहिए इस पर न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी किया और छह सप्ताह के भीतर उनसे जवाब मांगा इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख तय की है।
काफी सालों से रह रहे अलग
उमर अब्दुल्ला का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, ‘दोनों की शादी खत्म हो चुकी है। दोनों बीते 15 सालों से अलग रह रहे हैं। उनके बीच अब पति और पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है।’ उन्होंने पीठ से मांग की कि वह संविधान के आर्टिकल 142 में वर्णित अधिकार के तहत इस मामले में फैसला सुनाएं।
बता दें, शादियों को लेकर इस नियम का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसके आधार पर किसी भी तलाक के मामले को वाजिब समझते हुए कोर्ट खुद शादी को भंग करने का आदेश दे सकता है।