SC खाप पंचायतों पर हुई सख्त, कहा-शादी के मामलों में दखलअंदाजीं करने से बचें खाप
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर खाप पंचायतों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि बालिग लड़के-लड़की की शादी के फैसले में कोई भी दखल नहीं दे सकता है। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने खाप पंचायत मामलों में जोड़ों की सुरक्षा के संबंध में केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं को अगली बार बेहतर सुझाव के साथ आने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ने मर्जी से शादी की है और उसकी शादी अवैध है, तो भी उसे कानून के जरिए ही अवैध घोषित किया जाएगा।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रेमी जोड़ों पर खाप पंचायतों की कार्रवाई संबंधी मामले में सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि वह अंतरजातीय व अन्य प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों की सुरक्षा के बारे में आदेश देगा। इस मामले में अगली सुनवाई 16 फरवरी को है।
ऑनर किलिंग पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ने मर्जी से शादी की है और उसकी शादी अवैध है, तो भी उसे कानून के जरिए ही अवैध घोषित किया जाएगा। कोई और उसमें दखल नहीं दे सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से खाप पंचायतों को कहा कि वह इस तरह के मामलों से दूर ही रहें।