सरकार द्वारा प्रमोशन में आरक्षण किए जाने का विरोध
बरेली-सरकार द्वारा प्रमोशन में आरक्षण सर्कुलर जारी किए जाने का विरोध समानता मंच एवं सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के नेतृत्व सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया | 2006 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम नागराज बनाम भारत सरकार के केस में तीन बाध्यकारी कारणों को पूरा करने के बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दी जाने का निर्णय दिया था, जो आज तक किसी भी सरकार ने पूरे नहीं किए हैं, इसलिए माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने विभिन्न सरकारों द्वारा दिए गए प्रमोशन की आरक्षण में अवैध ठहराया था, ज्ञापन के दौरान राजेंद्र घिल्डियाल ,पंडित हरिओम गौतम, प्रमोद मिश्रा, महेश चंद्र पाठक, नेत्रपाल सिंह गजेंद्र सिंह, पांडे सूर्य प्रकाश अग्निहोत्री, मनोज शर्मा, एन के त्रिपाठी, राजन त्रिभुवन शर्मा, मंजू आदि लोग शामिल रहे |
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