S.C : सुप्रीम कोर्ट ने नवजात की हत्या की दोषी महिला को किया बरी
Supreme Court : शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला पर बिना किसी ठोस सबूत के दोष लगाया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा, महिला और तालाब में पाए गए मृत बच्चे के बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सका है।
सर्वोच्च न्यायालय ने नवजात बच्चे की हत्या के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराई गई एक महिला को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उसका अपराध साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी को उम्रकैद की सजा सुनाने के लिए निर्णायक सबूत की आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा, एक महिला पर बिना किसी उचित सबूत के बच्चे की हत्या करने का दोष मढ़ना सांस्कृतिक रूढ़ियों और लैंगिक पहचान को मजबूत करता है।
ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन