मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से सार्वजनिक सूचना

जन सामान्‍य को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संज्ञान में यह आया है

कि ‘’उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्‍ली’ के नाम से संचालित एक संगठन दिनांक 29.06.2009 के पत्र संख्‍या 1812/2009-एसकेटी-I और दिनांक 26 अप्रैल, 2013 के अ.शा.पत्र सं.3-5/2013-स्‍कूल-III के माध्‍यम से इस मंत्रालय द्वारा एक मान्‍यता प्राप्‍त शिक्षा बोर्ड होने का दावा कर रहा है। इस मंत्रालय के प्रासंगिक अभिलेखों की जांच करने पर यह पाया गया है कि इस मंत्रालय द्वारा तथाकथित उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्‍ली के पक्ष में ऐसे कोई पत्र जारी नहीं किए गए हैं। अत: ये दोनों पत्र नकली और जाली हैं। इसके अतिरिक्‍त, यह स्‍पष्‍ट किया जाता कि मंत्रालय ने कथित संगठन अर्थात उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्‍ली को मान्‍यता देने के संबंध में कोई पत्र, चाहे जो हो, कभी जारी नहीं किया है।

शिक्षा निदेशालय दिल्‍ली प्रशासन के दिनाक 30.06.1962 के संकल्‍प एफ. 32(10)/62-शिक्षा के जरिए कथित संगठन अर्थात उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड,  दिल्‍ली दिनांक 01.07.1962 से विघटित हो गया है। अत: यदि उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्‍ली द्वारा स्‍वयं की मान्‍यता के संबंध में कोई अन्‍य दस्‍तावेज प्रस्‍तुत किया जाता है/किए जाते हैं, तो इसे जाली माना जाए और दस्‍तावेजों की सत्‍यता की पहले सबंधित संगठन/मंत्रालय से पुष्टि कराई जाए।

जन साधारण, सभी छात्रों, व उनके माता-पिता और अन्‍य सभी हितधारकों को परामर्श दिया जाता है कि वे उपरोक्‍त तथ्‍यों को ध्‍यान में रखें और तदनुसार निर्णय लें।

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