प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को 2042.09 करोड़ रुपये दिये गए

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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 17,66,423 हो गई है। नामांकन के लिए प्रतिदिन औसतन 50,000 आवेदन प्राप्त होते हैं। पीएमएमवीवाई के तहत सभी 36 राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए अब तक 2048.21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 2042.09 करोड़ रूपये दे दिए गए हैं।

भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2017 से देश के सभी जिलों में पीएमएमवीवाई के कार्यान्वयन की मंजूरी दी जा चुकी है। पीएमएमवीवाई के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को 5,000 रुपये दिये जाते हैं और शेष राशि जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसुति करवाने के बाद दी जाती है। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपये प्राप्त होते हैं।

इस योजना के कार्यान्वयन के दिशानिर्देश, इस योजना को शुरू करने के सॉफ्टवेयर अर्थात प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सामान्य आवेदन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएएस) और इसकी नियमावली का शुभारंभ 1 सितम्बर, 2017 को माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी द्वारा किया गया था। पीएमएमवीवाई को राज्य सरकारों के सहयोग के कार्यान्वित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए मातृत्व लाभ उपलब्ध है। इसमे वे महिलाएं शामिल नहीं हैं, जो केन्द्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रमों में नियमित कर्मचारी हैं। इनके अलावा इस समय लागू किसी भी काऩून के अंतर्गत इसी प्रकार का लाभ पाने वाली महिलाओँ को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के उद्देश्य हैं: (i) गर्भवती महिला के वेतन में कटौती के लिए नगद प्रोत्साहन राशि के रुप में आंशिक मुआवजा प्रदान करना है, ताकि महिला पहले बच्चे के जन्म से पहले तथा बाद में पर्याप्त आराम कर सके;(ii) नगद प्रोत्साहन राशि से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता बढ़ेगी।

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