महाराष्ट्र में प्लास्टिक पर लगी पाबंदी, पकड़े जाने पर देना होगा भारी जुर्माना

महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार से पूरे राज्य में प्लास्टिक का उपयोग करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है और इसका इस्तेमाल, उत्पादन अथवा भंडारण करते पकड़े जाने पर भारी जुमार्ना और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।

प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध के बाद इस कानून को सख्ती से अमल में लाने की तैयारी की जा रही है। व्यापारियों का कहना था कि पैकेजिंग और कुछ अन्य उत्पादों में प्लास्टिक के इस्तेमाल में छूट दी जानी चाहिए। बाम्बे उच्च न्यायालय ने भी प्लास्टिक प्रतिबंध करने के मामले में किसी प्रकार की मोहलत नहीं दी है।

इस कानून के अमल में आने के बाद प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए जुमार्ना लगाया जायेगा।

प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद इससे बनी हैंडल और बिना हैंडल वाली थैलियां, स्ट्रा, एक मर्तबा उपयोग वाली प्लास्टिक की थाली, गिलास,कटोरी, कांटे, छुरी,चम्मच,बर्तन, डिब्बे,नान ओवन पाली प्रापिलीन बैग, थमार्कोल से बने सामान, चाय आदि ले जाने वाले पाउच और कप, रेस्त्रा, होटल और सभी तरह के खाद्य स्टालों के खाद्य वस्तुओं के पार्सल देने के बर्तन आदि का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

अस्पताल में उपयोग किये जाने वाले प्लास्टिक के उपरकण, सलाइन, बोतल और दवाइयों के पैकेट, प्लास्टिक की पेन,रेनकोट, खेती और नर्सरी के काम में इस्तेमाल होने वाला सामान रखने, अनाज रखने के लिए 50 माइक्रोन से ज्यादा  प्लास्टिक की थैली, फ्रिज , टेलीविजन, कंप्यूटर जैसे सामानों को पैक करने के लिए प्लास्टिक और थमोर्कोल, चिप्स बिस्कुट और नमकीन के मल्टीलेयर प्लास्टिक पाउच, दूध की थैली और आधा लीटर की पानी की बोतल को प्रतिबंध से अलग रखा गया है।

 

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