निर्भया रेप केस में 20 मार्च को दोषियों को फांसी का रास्ता साफ, पटियाला कोर्ट ने जारी रखा डेथ वारंट
निर्भया रेप केस में 20 मार्च को दोषियों को होने वाली फांसी का रास्ता साफ हो गया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों की डेथ वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने इस बाबत दायर याचिका को खारिज कर दिया है. अब सभी दोषियों को शुक्रवार की सुबह फांसी पर लटकाया जाएगा.
- निर्भया के दोषियों को फांसी का रास्ता साफ
- पटियाला कोर्ट का डेथ वारंट पर रोक लगाने से इनकार
- सुप्रीम कोर्ट में भी दोषी अक्षय कुमार की याचिका खारिज
आप मेरी मां जैसी हैं, फांसी रुकवा लीजिए
गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ. कोर्ट रूम में दोषी अक्षय कुमार की पत्नी ने जज के सामने रोना शुरू कर दिया. अक्षय कुमार की पत्नी ने निर्भया की मां आशा देवी के पैर छूकर कहा कि आप मेरी मां जैसी हैं इस फांसी को रुकवा लीजिए.
सुप्रीम कोर्ट में भी अक्षय की याचिका खारिज
इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्भया रेप केस के दोषी अक्षय कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है. अक्षय कुमार ने राष्ट्रपति द्वारा उसके दया याचिका को खारिज किये जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट में निर्भया के वकील एपी सिंह ने कहा कि पुलिस ने अक्षय को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी. उन्होंने कहा कि पुलिस ने थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया. एपी सिंह ने जस्टिस कुरियन जोसेफ का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी राय दी थी कि निर्भया मामले में मौत की सजा पाने वाले युवा लड़के हैं और उन पर दया दिखानी चाहिए.
पाकिस्तान बॉर्डर पर भेज दें, लेकिन फांसी नहीं दें
एपी सिंह ने कहा कि राजनीति के लिए इनकी जिंदगी का इस्तेमाल हो रहा है, एपी सिंह ने कहा कि इनकी जिंदगी का इस्तेमाल कीजिए, इन्हें पाकिस्तान बॉर्डर पर भेज दीजिए, चीन भेज दीजिए, लेकिन इनकी जिंदगी मत लीजिए. एपी सिंह कहा कि क्या इन्हें फांसी पर चढ़ा देने से रेप कम हो जाएगा. उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद सभी लोग इस केस को भूल जाएंगे, लेकिन ये परिवार बर्बाद हो जाएगा. एपी सिंह ने कहा कि इन्हें जेल में रहने दीजिए, मेडिकल ट्रायल के लिए इनका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन फांसी नहीं दीजिए.