डेबिट-क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए नए नियम

साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए आरबीआई ने क्रेडिट डेबिट कार्ड धारकों के लिए नए नियम बनाए हैं.

नई दिल्ली: देश में तेजी से बढ रहे साइबर क्राइम को देखते हुए रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है. आरबीआई ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. इन बदलाव के बाद ग्राहकों को साइबर क्राइम से राहत मिलने की उम्मीद है.

आरबीआई ने बनाए ये नए नियम

चौबीस घंटे सात दिन कार्ड को बंद या चालू करने की सुविधा.

कार्ड से लेन-देन की तय सीमा के अंदर घटाने बढ़ाने का अधिकार ग्राहक के पास.

केवल देश में कार्ड का इस्तेमाल करने वाले विदेश में चलने वाले कार्ड ना लें.

नए कार्ड बनाते वक्त ग्राहक की सुविधा के अनुसार ही सेवाएं शुरू होंगी.

अब डेबिट-क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एटीएम और पीओएस टर्मिनल पर सकते हैं, ऑनलाइन लेन-देन के लिए बैंक से संपर्क करना होगा

डेबिट-क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एटीएम और पीओएस के अलावा ऑनलाइन लेन-देन के लिए भी किया जाता था.

आरबीआई के नए नियमों में ज्यादातर निर्णय ग्राहक खुद ले सकते हैं. पहले बिना ग्राहक की इजाजत के कई सुविधाएं शुरू हो जाती थीं, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा काफी बढ़ जाता था. नए नियमों के बाद ग्राहक की जानकारी और सहमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय अपराधी आपके कार्ड में गड़बड़ी कर बैंक से पैसा नहीं निकाल पाएंगें.

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