लखनऊ : पुलिस अधीक्षक बाराबंकी की स्पेशल स्क्वाड को सफलता प्राप्त हुई
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी की स्पेशल स्क्वाड को अन्तर्जनपदीय खनन माफिया के 05 सदस्यों को गिरफ्तार करने एवं 08 जे0सी0बी0/डम्फर बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।
गिरफ्तार अभियुक्त-
1-विनोद यादव पुत्र राम आधार निवासी भूहेरा थाना कोतवाली नगर, जनपद बाराबंकी।
2-राजकुमार पुत्र रामअधार निवासी भूहेरा थाना कोतवाली नगर, जनपद बाराबंकी।
3-पंकज यादव पुत्र राजकुमार निवासी नरायनपुरवा थाना सतरिख, जनपद बाराबंकी।
4-पंकज वर्मा पुत्र विजय बहादुर निवासी महरूपुर थाना कोठी, जनपद बाराबंकी।
5-दीपक वर्मा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी महरूपुर थाना कोठी, जनपद बाराबंकी।
*बरामदगी-*
1-अवैध खनन में प्रयुक्त जेसीबी यूपी 41 एटी 9546 वाहन स्वामी राजकुमार निवासी भूहेरा थाना कोतवाली नगर, जनपद बाराबंकी।
2-अवैध खनन में प्रयुक्त जेसीबी यूपी 41 एटी 5439 वाहन स्वामी उमेश कुमार निवासी भूहेरा थाना कोतवाली नगर, जनपद बाराबंकी।
3-अवैध खनन में प्रयुक्त डम्फर यूपी 41 टी 9360 वाहन स्वामी विनोद यादव निवासी भूहेरा थाना कोतवाली नगर, जनपद बाराबंकी।
4-अवैध खनन में प्रयुक्त डम्फर यूपी 41 टी 9500 वाहन स्वामी पंकज वर्मा निवासी महरूपुर थाना कोठी, जनपद बाराबंकी।
5-अवैध खनन में प्रयुक्त डम्फर यूपी 41 एटी 1405 वाहन स्वामी दीपक कुमार निवासी महरूपुर थाना कोठी, जनपद बाराबंकी।
6-अवैध खनन में प्रयुक्त डम्फर यूपी 41 एटी 6867 वाहन स्वामी अर्जुन यादव निवासी श्रीराम वाटिका के पास बड़ेल थाना कोतवाली नगर, जनपद बाराबंकी।
7-अवैध खनन में प्रयुक्त डम्फर यूपी 41 एटी 7476 वाहन स्वामी अवधराम निवासी भूहेरा थाना कोतवाली नगर, जनपद बाराबंकी।
8-अवैध खनन में प्रयुक्त डम्फर यू0पी0 41 एटी 7328 वाहन स्वामी (श्रीराम इण्टर प्राइजेज) अशोक वर्मा थाना कोतवाली नगर, जनपद बाराबंकी।
जनपद बाराबंकी में अवैध मिट्टी खनन की लगातार प्राप्त हो रही सूचनाओं पर कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी प्रभावित थानों के थाना प्रभारियों को इस सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये थे। दिनांक-10/11-8-2020 को अवैध खनन के सम्बन्ध में प्राप्त गोपनीय सूचना पर उन्होंने तत्काल एक विशेष कार्य बल गठित कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। ग्राम दाउदपुर थाना सतरिख में बड़े स्तर पर अवैध खनन होना पाया गया था, जिसमें 02 जेसीबी मशीन और अवैध खनन की मिट्टी का परिवहन करने वाले 06 डम्फर बरामद हुये थे। इस सम्बन्ध में थाना सतरिख में मु0अ0सं0-193/20 धारा-4/21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957, 3/57 उ0प्र0 उप खनिज नियमावली एवं 379 /411/447 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। बड़े स्तर पर हुये अवैध खनन का स्थलीय निरीक्षण जिलाधिकारी बाराबंकी डाॅ0 आदर्श सिंह एवं पुलिस अधीक्षक डाॅ0 अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा किया गया। बड़े स्तर पर हो रहे अवैध खनन के लिये जिम्मेदार बीट उ0नि0/बीट आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर प्र0नि0 सतरिख को लाइन हाजिर कर दिया गया था। मौके पर बरामद अवैध खनन के लिये प्रयोग में लाये जा रहे जेसीबी और डम्फरों के स्वामियों के सम्बन्ध में अभिसूचना एकत्र करने पर ज्ञात हुआ कि विनोद यादव उपरोक्त जनपद बाराबंकी का एक बड़ा खनन माफिया है, जो गिरोह बनाकर विभिन्न स्थानों पर अवैध क्रिया कलापों में लिप्त है।
मिट्टी खनन के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना करने पर ज्ञात हुआ कि उ0प्र0 शासन द्वारा विकास कार्यों में गति लाने के लिये मार्च 2018 में मिट्टी से रायल्टी हटा दी थी, किन्तु खनन के लिये पूर्व की भांति अनुमति आवश्यक रखी थी। जब किसी व्यक्ति को वैध रूप से मिट्टी खनन की आवश्यकता पड़ती है तो वह 2000 रूपये के चालान पर एमएम 8 आवेदन पत्र भरता है, जिसके साथ उसे जमीन का विवरण, काश्तकार के साथ अनुबन्ध पत्र तथा अपने आधार कार्ड और पैन की प्रति लगानी होती है। उसका आवेदन सम्बन्धित तहसील में इस आशय से भेजा जाता है कि उक्त जमीन पर वर्तमान में कोई खेती तो नहीं हो रही है। खेती की स्थिति में अनुमति नहीं दी जाती है। इसके अलावा यह भूमि वन विभाग की न हो, भूमि पर हाई वोल्टेज बिजली का पोल न हो तथा अन्य चीजों का ध्यान दिया जाता है। तहसील से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खनिज विभाग द्वारा माइनिंग प्लान तैयार किया जाता है। इसमें आवेदक द्वारा उल्लिखित गाटों का परीक्षण किया जाता है। वर्तमान में अधिकतम 02 मीटर खनन का प्राविधान किया गया है। इस रिपोर्ट की अनापत्ति के बाद अनुमति जारी की जाती है। सरकारी कामों के अतिरिक्त खनन के लिये स्टेट एनवॉयरमेन्टल एसेसमेन्ट ऑडिट (SEIAA) की अनुमति की आवश्यकता रहती है। उक्त केस के सम्बन्ध में खनन स्थल दाउदपुर थाना सतरिख पाया गया, जहां के लिये अनुमति निर्गत नहीं की गयी है। इस प्रकार यह प्रथम दृष्टया मिट्टी चोरी का मामला होना पाया गया, जिसमें खनिज अधिनियम 1957 का खुला उल्लंघन पाया गया है। खनिज अधिनियम की धारा-4 में अनुमति का प्राविधान है तथा 4/21 में बिना अनुमति लिये खनन करने पर 05 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर का जुर्माना एवं 05 साल की सजा का प्राविधान है। सरकारी सूत्रों से ज्ञात करने पर पता चला कि वर्तमान में जिले में केवल 03 मिट्टी खनन की अनुमति प्रदान की गयी हैं, जो क्रमशः मनेरा, जाटा बरौली तथा बबुरी में स्थित हैं। इस प्रकार यह निर्विवाद सिद्ध हो गया कि ग्राम दाउदपुर में किया जा रहा खनन पूरी तरह से अवैध है। पूछताछ पर यह भी ज्ञात हुआ कि विनोद यादव से सम्पर्क पंकज यादव का हुआ, जिन्होंने अपने व्यापक परिवार के 24 खाता धारकों के छोटे-छोटे प्लाट्स में अवैध रूप से खनन कराये।
पुलिस अधीक्षक बाराबकी डा0 चतुर्वेदी ने घटना के सफल अनावरण के लिये अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री मनोज कुमार पाण्डेय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामसूरत सोनकर के नेतृत्व में प्र0नि0 सतरिख, प्र0नि0 कोतवाली नगर एवं प्रभारी सर्विलान्स सेल की एक टीम गठित की। टीम ने अत्यन्त परिश्रम पूर्वक उक्त गिरफ्तारी की है।
उल्लेखनीय है कि जनपद लखनऊ का नजदीकी जनपद होने के कारण बाराबंकी में अवैध खनन की लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉ0 अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा एक अभियान छेड़ा गया है, जिस कड़ी में यह पहली बड़ी सफलता है।
उक्त घटना के सफल अनावरण करने हेतु पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा पुलिस टीम को 10,000/- रूपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी है।
*पुलिस टीम*
1- श्री जे0बी0 पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक सतरिख
2-श्री मुन्ना कुमार, प्रभारी सर्विलान्स सेल, बाराबंकी।
3- व0उ0नि0 श्री सन्तोष कुमार उपाध्याय थाना सतरिख
4- का0 मोहित कुमार थाना सतरिख
5- का0 आशुतोष कुमार थाना सतरिख
*पुलिस टीम द्वितीय -*
1- श्री पंकज कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर
2- उ0नि0 श्री अखण्ड देव कोतवाली नगर
3- उ0नि0 श्री रुपेन्द्र मिश्रा कोतवाली नगर
4- का0 सर्वेश यादव कोतवाली नगर
5- का0 शशिकान्त यादव कोतवाली नगर
6- का0 रमानन्द यादव कोतवाली नगर
राघवेन्द्र सिंह आल राईट न्यूज़ लखनऊ