अब बगैर पुलिस रिपोर्ट के पत्रकारों को नहीं मिलेगी मान्यता
पटना : बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए नई नियमावली बनाई जा रही है। नई नियमावली में यह शामिल होना तय माना जा रहा है कि बगैर पुलिस रिपोर्ट (स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट) के किसी भी पत्रकार को राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त पत्रकारों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाए।
नई नियमावली तैयार किए जाने को ले गुरुवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक अनुपम कुमार की अध्यक्षता में मान्यता कमेटी की बैठक हुई। एक हफ्ते बाद पुन: इस कमेटी की बैठक होगी। कवायद यह की जा रही है कि 15 सितंबर तक नई नियमावली तैयार हो जाए।
बालिका गृह कांड का आरोपित ब्रजेश ठाकुर दैनिक प्रात: कमल से संबद्ध था। इस कांड के प्रकाश में आने के बाद मान्यता के नियमों में बदलाव की तैयारी है। गुरुवार को हुई कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई कि फर्जी प्रसार आंकड़े के आधार पर वैसे अखबार जिन्हें कोई जानता तक नहीं है, के पत्रकारों को मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची से बाहर किया जाए। इसी तरह पोर्टल और वेबसाइट के नाम पर भी जिन्होंने मान्यता ली है, उन्हें भी हटाया जाए।
मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची तैयार किए जाने में न्यूनतम सात वर्ष के अनुभव और शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य किए जाने पर भी चर्चा हुई। नई नियमावली आने के बाद बड़ी संख्या में वैसे पत्रकारों के नाम हट जाने की संभावना है, जो अखबारों के फर्जी प्रसार आंकड़े देकर मान्यता प्राप्त पत्रकार की सूची में शामिल हो गए हैैं।
राजेश कुमार के साथ सोनू मिश्रा की रिपोर्ट ,पटना (बिहार)