जितेंद्र श्रीवास्तव ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 32 मामलों की सुनवाई की

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गया- श्री जितेंद्र श्रीवास्तव, आयुक्त, मगध प्रमंडल द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत कुल 32 मामलों में सुनवाई की गयी, जिनमे 24 अपील के एवं 08 मामलें अनुपालन के शामिल थे।
अपीलार्थी महेश शर्मा के आवेदन पर सुनवाई करते हुए आयुक्त महोदय ने उप विकास आयुक्त, गया को निदेशित किया है कि जिला परिषद की खाली जमीन पर आकर्षक एवं भव्य मार्केट कंपलेक्स बनवाया जाए, जो 20 साल बाद भी लोगों को आकर्षक लगे न कि आवेदक को संतुष्ट करने के लिए समान्य प्रकार की दुकानें बनवाई जाए। उन्होंने आदेश दिया कि बस स्टैंड वाली खाली जमीन पर भी दुकान बनवाया जाना चाहिए। उसी प्रकार डाक बंगला पर भी ठोस प्रस्ताव उपस्थापित किए जाने चाहिए। उन्होंने अगली सुनवाई की तिथि को उप विकास आयुक्त को स्वयं इन सभी प्रस्ताव के साथ उपस्थित होने को कहा है।
अपीलार्थी महेश शर्मा के ही परिवाद पर प्रभावती अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल के सौंदर्यीकरण के लिए भवन निर्माण विभाग द्वारा आबंटन की मांग की गयी है। साथ ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अंचलाधिकारी सदर द्वारा की जा रही है। अंचलाधिकारी सदर गया की अनुपस्थिति के लिए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई है कि 23 मार्च के आदेश की अवहेलना के लिए उन पर अर्थदंड अधिरोपित किया जा सकता है। भवन निर्माण विभाग के अभियंता ने बताया कि प्रभावती अस्पताल के जीर्णोद्धार हेतु एक करोड़ सात लाख रुपए के आबंटन की मांग की गई है।
अपीलार्थी सुमनलता कुमारी के मामले में अनुसंधान कर्ता पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि फर्जी कर्ता द्वारा एक लाख रुपए उपलब्ध कराया गया है। शेष राशि उपलब्ध कराने का वादा न्यायालय में किया था,लेकिन अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई। आयुक्त महोदय ने बेल रद्द करवाने हेतु न्यायालय में अधियाचना करने का निदेश दिया।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परिवहन कार्यालय जहानाबाद का चक्कर लगाने वाले अपीलार्थी अभिजीत कुमार की समस्या का निराकरण हो गया। जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद स्वयं उपस्थित होकर इसकी जानकारी दी।
अपीलार्थी मोहम्मद हमीद के मामले में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, गुरुवा ने बताया की पूर्व पैक्स अध्यक्ष से सभी अभिलेख ले लिए गए हैं। मोहम्मद हमीद नए पैक्स अध्यक्ष हैं, जिन्हें अभिलेखों का प्रभार देने से पहले ऑडिट करवाया जा रहा है। सभी अभिलेखों का अंकेक्षण में 15 दिन का समय लगेगा। आयुक्त महोदय ने ऑडिट कराने के उपरांत ही प्रभार देने हेतु निर्देश दिया।
अपीलार्थी स्वीटी कुमारी को आज राहत मिल गई। आयुक्त महोदय के निदेश पर इंटर प्रथम श्रेणी से पास स्वीटी कुमारी को आज मेधा प्रोत्साहन राशि का चेक जिला कल्याण पदाधिकारी गया द्वारा उपलब्ध करा दिया गया।
अपीलार्थी शिवनंदन मालाकार के दो लाख तिहत्तर हज़ार रुपये का बकाया विद्युत विपत्र को आयुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में गया के अधीक्षण अभियंता विद्युत द्वारा घटाकर एक लाख दो हज़ार चार सौ चौवन रुपए कर दिया गया। इसके अलावा अपीलार्थी के अनुरोध को मानते हुए इस राशि को 10 किस्तों में अदा करने का निर्देश दिया गया ।
अपीलार्थी चंद्र भूषण कुमार के मामले में विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल नवादा ने उसके ₹36000 के बकाया विद्युत विपत्र को घटाकर 3765 रूपय कर दिया।
त्रिपुरारी पांडे के बकाया विद्युत विपत्र की समस्या का निराकरण कर दिया गया।अपीलार्थी त्रिपुरारी पांडे के परिवाद में अपीलार्थी के साथ-साथ अन्य 55 लोगों के भी विद्युत विपत्र से संबंधित समस्या का निराकरण अधीक्षण अभियंता को सुनवाई कर कर लेने का निर्देश दिया गया
अपीलार्थी डॉक्टर आनंद कृष्ण ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत संबंधित हॉस्पिटल द्वारा वर्ष2015-16 में उनसे कार्य लिया गया। लेकिन प्रतिदिन ₹500 की दर से उनके मेहनताना का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इस समस्या का निराकरण सुनवाई कर करने हेतु जिलाधिकारी गया को निर्देशित किया गया।

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