घूसखोरी के मामले में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गुवाहाटी के एक कार्मिक को चार वर्ष की कठोर कारावास
सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, गुवाहाटी (असम) ने घूसखोरी के मामले में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, गुवाहाटी की निजी सहायक श्रीमति अंजली दास ठाकुरिया को दोषी ठहराया एवं उसे 10,000 रू. के जुर्माने सहित 04 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सीबीआई ने अवर श्रेणी लिपिक (क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के निजी सहायक के तौर पर अस्थाई रूप से सम्बद्ध), गुवाहाटी (असम) श्रीमति अंजली दास ठाकुरिया के विरूद्ध दिनांक 12.09.2014 को मामला दर्ज किया जिसमें शिकायतकर्ता की पासपोर्ट फाइल को पास करने एवं सात दिनों के भीतर उसके आवास पर पासपोर्ट पहॅुंचने के लिए 2000/ रू. की रिश्वत की मॉंग का आरोप था। सीबीआई ने जाल विछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 2000/ रू. की रिश्वत की मॉंग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा।
जॉंच के पश्चात,दिनांक 30.06.2015 को नामित अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया।
विचारण अदालत ने आरोपी को कसूरवार पाया व उन्हें दोषी ठहराया।