सस्पेंड होने के बाद कितनी सैलरी पाएंगे कमांडेंट मनीष दुबे

एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में उनके तथाकथित प्रेमी कमांडेंट मनीष दुबे बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। उनका सस्पेंड होना तय माना जा रहा है। इसके लिए होमगार्ड डीजी की तरफ से संस्तुती भी भेज दी गई है। अब शासन के फाइनल ऑर्डर आते ही उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन इस एक्शन के बीच कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर अगर मनीष दुबे निलंबित होते हैं तो उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी?

सस्पेंड होने के बाद मनीष दुबे को कितनी सैलरी मिलेगी? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यदि कमांडेंट मनीष दुबे सस्पेंड किए जाते हैं तो उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी? तो चलिए जानते हैं क्या निलंबन के बाद सैलरी की प्रक्रिया? अगर मनीष दुबे निलंबित किए जाते हैं तो 90 दिन तक उन्हें 50 फीसदी ही सैलरी मिलेगी।

लेकिन यदि इस दौरान उन्हें चार्जशीट नहीं थमाई जाती है तो उन्हें फिर 90 दिन के बाद 75 फीसदी सैलरी मिलेगी। इसके बाद अगर 6 महीने तक जांच पूरी नहीं हो पाती है तो 100 फीसदी सैलरी मिलेगी। फिर जांच होने पर अगर वे दोषी नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें काम पर वापस बुलाया जाएगा और बाकी बची सैलरी जो काटी गई, उन्हें वह वापस मिल जाएगी।

क्यों होगी मनीष दुबे पर कार्रवाई? एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य की शिकायत पर डीजी होमगार्ड्स बीके मौर्य ने होमगार्ड्स डीआईजी संतोष कुमार को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद डीआईजी सतोष कुमार ने जांच शुरू की तो कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ कई आरोप सही पाए गए। जिसके बाद डीजी ने योगी सरकार के पास मनीष दुबे को निलंबित करने की संस्तुती भेज दी। अब महोबा के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे कभी भी निलंबित हो सकते हैं।

क्या है कमांडेंट मनीष दुबे पर आरोप? दरअसल, कमांडेंट मनीष दुबे (Commandant Manish Dubey) पर एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य को जान से मारने की साजिश रचने का आरोप है। एक तथाकथित चैट वायरल हुआ है जिसमें मनीष दुबे द्वाका अपनी तथाकथित प्रेमिका एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य को रास्ते से हटाने की बात कहते देखा जा सकता है। इसी आरोप को लेकर आलोक मौर्य अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं।

पत्नी और एक महिला होमगार्ड ने भी लगाए आरोप कमांडेंट मनीष दुबे की पत्नी ने भी उनपर तथाकथित दहेज मांगने के आरोप लगाए हैं। साथ ही एक महिला होमगार्ड ने मनीष दुबे पर अकेले में बुलाने का आरोप लगाया है। साथ ही बात नहीं मानने पर नौकरी से रोकने का आरोप लगाया है।

ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन

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