व्यापम से सम्बन्धित एक मामले में उम्मीदवार एवं एक परनामधारी को पॉच वर्ष की कठोर कारावास
व्यापम मामलों के विशेष न्यायाधीश, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) ने व्यापम से सम्बन्धित मामले में उम्मीदवार श्री दिनेश कुशवाहा तथा परनामधारी श्री मुकेश कुशवाहा को प्रत्येक पर 3700 रु. जुर्माने सहित पॉच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सी बी आई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनॉक 09.07.2015 को जारी आदेश के अनुसरण में दिनॉक 07.08.2015 को मामला दर्ज किया और पूरसा पुलिस स्टेशन, मुरैना में दो आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट संख्या 187/2013 की जॉच को अपने हाथों में लिया। ऐसा आरोप है कि व्यापाम द्वारा आयोजित पी सी आर टी 2012 की परीक्षा में परनामधारण के द्वारा धोखाधड़ी में आरोपी व्यक्ति संलिप्त थे।
जॉच के पश्चात, दिनॉक 31.10.2016 को नामित अदालत में आरोप पत्र दायर हुआ। अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को कसूरवार पाया एवं उन्हे दोषी ठहराया।