प्रदर्शनी और आयात संवर्धन के लिए देश के बाहर सामान भेजे जाने के संबंध में स्पष्टीकरण
1. प्रदर्शनी के लिए कंसाइनमेंट के आधार पर देश के बाहर माल ले जाने की गतिविधि जीएसटी के तहत आपूर्ति नहीं है, क्योंकि उस समय किसी प्रकार की बिक्री का विचार नहीं होता।
2. भारत के बाहर इस माल के भेजे जाने के समय डिलिवरी चालान साथ होना चाहिए, जो सीजीएसटी नियमों के नियम 55 के प्रावधानों के अनुरूप हो।
3. भारत से बाहर भेजे जाने वाला इस तरह का माल आपूर्ति नहीं होता। ऐसा माल जीरो-रेटेड आपूर्ति भी नहीं होता। इस लिए आईसीएसटी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत बॉंड या एलयूटी की आवश्यकता नहीं है।
4. इस तरह भारत के बाहर जो माल ले जाया जाता है, उसके लिए जरूरी है कि माल ले जाए जाने की तारीख से 6 महीने के अंदर माल या तो बेच दिया जाए या वापस ले आया जाए।
5. यदि 6 महीने की अवधि में माल को विदेश में बेचा न गया हो या वापस न लाया गया हो तो माना जाएगा कि आपूर्ति कर दी गई है। इस मामले में माल ले जाए जाने से 6 महीने की अवधि बीतने की तारीख के मद्देनजर प्रेषक को टेक्स इनवाइस जारी करना होगा। यह टेक्स इनवाइस उस माल की मात्रा के संबंध में होगी, जिसे न बेचा गया है और न वापस लाया गया है। इस तरह की आपूर्तियों के संबंध में रिफंड सहित जीरो-रेटिंग का लाभ नहीं मिलेगा।
6. यदि माल-विशेष 6 महीने की अवधि के अंदर पूर्ण या आंशिक तौर पर बेच दिया गया हो, तो बिक्री की तिथि से बेचे गए माल की मात्रा के संबंध में आपूर्ति प्रभावी हो जाएगी। इस मामले में बेचे गए माल की मात्रा के आधार पर प्रेषक को टेक्स इनवाइस जारी करनी होगी। इनवाइस जारी करने के समय से इस तरह की आपूर्तियां जीरो-रेटेड आपूर्ति हो जाएंगी। बहरहाल इन आपूर्तियों के संबंध में रिफंड गैर-इस्तेमालशुदा आईटीसी के रिफंड के तौर पर उपलब्ध होंगी, न कि जीएसटी के रिफंड के रूप में।
7. 6 महीने की अवधि के भीतर देश में वापस लाए जाने वाले माल के संबंध में किसी टैक्स इनवाइस को जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
उपरोक्त बिन्दु सूचना के लिए हैं और उन्हें सभी हितधारकों की सुविधा के लिए साधारण भाषा में पेश किया गया है। इस संबंध में जारी सर्कुलर नम्बर 108/27/2019-जीएसटी, तारीख 18.07.2019 का उल्लेख किया जा सकता है, जो कानूनी हैसियत रखता है।