ज़िलाधिकारी ने आबकारी विभाग को और अधिक सतर्क रहने के दिए निर्देश, कबाड़ियों का कराया जाएगा पंजीकरण

(ब्यूरो रिपोर्ट आल राइट्स न्यूज़)- जिलाधिकारी श्री शिवाकान्त द्विवेदी ने निर्देश दिए कि अनुपयोगी सामग्रियों के क्रय विक्रय करने वाले व्यापारियों (कबाड़ियों) द्वारा विभिन्न ब्राण्डों की मदिरा की खाली बोतलों, अद्धों एवं पौव्वों को खरीदकर बहुधा अवैध शराब का कारोबार करने वालों को विक्रय करने की सम्भावना रहती है

तथा पुनः उक्त खाली बोतलों, अद्धों तथा पौव्वों में अवैध शराब के कारोबारियों द्वारा अवैध/मिलावटी शराब भरकर विक्रय किए जाने की सम्भावना बनी रहती है, जिससे राजस्व की क्षति के साथ साथ जनहानि की सम्भावना बनी रहती है। ऐसे कारोबार करने वाले सतत् निगरानी रखे जाने तथा सघन, आकस्मिक जांच/चेकिंग पुलिस व आबकारी विभाग के सहयोग से की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि देशी शराब की दुकानों से प्रयोग किए गए खाली पौव्वों को क्राश/तोड फोड़ कर निष्प्रयोज्य किया जाए तथा विदेशी मदिरा दुकानों से प्रयोग के बाद खाली बोतल, अद्धों एवं पोव्वों के नेक सील तोड़कर निष्प्रयोज्य किया जाए। जिलाधिकारी श्री शिवाकान्त द्विवेदी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में अनुपयोगी सामग्रियों के क्रय विक्रय करने वाले व्यापारियों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में परिवहन के सार्वजनिक साधनों में भी अवैध मदिरा के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न ब्रांडों के जिन्दा ढक्कनों/शीशी व मदिरा के निर्माण में प्रयोग होने वाले कोई भी रसायन स्प्रिट आदि का भी परिवहन निगम की बसों से परिवहन किए जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस सम्बंध में परिवहन एवं रोडवेज विभाग के कर्मचारी जैसे ड्राइवर व कंडक्टर आदि को निर्देशित किया जाए कि वह सामान रखवाते समय संदेह की दशा में सामग्रियों की जांच कर लें तथा इन पर सर्तक दृष्टि रखें। संदिग्ध वस्तु/माल पाए जाने पर सूचनाएं सम्बंधित विभाग आबकारी/पुलिस विभाग को अवगत कराएं। परिवहन निगम बसों की नियमित रूप से सघन चेकिंग में आबकारी/पुलिस विभाग को सहायता प्रदान करें ताकि अवैध शराब के कारोबारियों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखा जा सके। जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग में तैनात आबकारी निरीक्षकों द्वारा पुलिस विभाग/नगर निगम/पालिका/पंचायत विभाग के अधिकारियों से सहयोग लेकर तथा उनसे प्राप्त फीडबैक के आधार पर अवैध शराब के कारोबारियों पर कड़ा नियंत्रण एवं नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाए। आबकारी विभाग के अधिकारी/पुलिस/प्रशासन को साथ ग्राम प्रधानों/चौकीदारों तथा अनुज्ञापियों के साथ बैठक कर सूचनातंत्र को विकसित करना सुनिश्चित करें ताकि अवैध शराब के कारोबारियों पर नियंत्रण रखा जा सके। जिलाधिकारी ने नगर निगम को निर्देश दिए कि इन कबाड़ियों का पंजीकरण किया जाए ताकि इनसे सम्बंधित जानकारी उपलब्ध रहे और किसी भी निष्प्रयोज्य एवं अनुपयोगी सामग्री के दुरुपयोग पर अंकुश लगया जा सके।

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