चारा घोटाला: चौथे मामले में लालू यादव की सजा का हुआ ऐलान, 60 लाख जुर्माना और 7-7 साल की जेल ।

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आखिरकार इतने सालों के बाद आज चारा घोटाले में कोर्ट ने आरोपी रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की सजा का ऐलान कर ही दिया ।

सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार चारा घोटाला के चौथे मामले में पिछली सुनवाई में लालू यादव को झटका देते हुए पहले दोषी माना था। लेकिन इसके बाद सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह ने इसी मामले में लालू यादव को 7 साल की सज़ा के साथ 60 लाख रुपए का ज़ुर्माना भी लगाया है.यदि लालू ज़ुर्माना नहीं भरेंगे, तो उन्हें एक साल की सज़ा और भुगतनी पड़ेगी.कोर्ट ने यह फैसला वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनाया .बता दें कि अदालत ने 19 मार्च को लालू यादव सहित 19 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था.

उल्लेखनीय है कि राजद प्रमुख लालू यादव को इसके पूर्व चारा घोटाले के ही तीन अन्य मामलों में साढ़े तेरह साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है.लालू को यह अब तक की सबसे बड़ी सजा मिली है.बता दें कि 1995 -96 के इस मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत चारा घोटाले के दुमका कोषागार से तीन करोड़ 97 लाख रुपये की अवैध निकासी मामले में पिछले तीन दिनों से सजा के बिंदु पर लगातार सुनवाई कर रही थी, जिसका फैसला आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए सुना दिया.इस मामले में अदालत ने 19 मार्च को राजद अध्यक्ष लालू यादव सहित 19 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि डा.मिश्र और 12 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था.

आपको याद दिला दें कि इसके पूर्व सीबीआई की विशेष अदालत ने इसी वर्ष 24 जनवरी को लालू प्रसाद एवं जगन्नाथ मिश्र को चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपए का गबन करने के मामले में दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं क्रमशः दस लाख एवं पांच लाख रुपये जुर्माने भरने की सजा सुनाई थी.

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