CBI News – धोखाधड़ी से जुड़े मामले में निजी व्यक्तियों और बैंक अधिकारियों सहित चार आरोपियों को एक से छह साल की कड़ी क़ैद ।
दिल्ली(मोहम्मद शीराज़ ख़ान)- विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, मुंबई ने श्री कृष्ण कुमार कचारूलाल गुप्ता (निजी व्यक्ति) को 10.20 करोड़ रुपये के जुर्माने के साथ छह साल के कठोर कारावास (आरआई) से गुज़रना होगा।
मैसर्स विजय ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर सुधीर बृहस्पति मंडल को तीन साल के आरआई और तीन लाख रुपये के जुर्माने से गुज़रना होगा। वसंत एम. पारखे, तत्कालीन कैशियर, बैंक ऑफ़ इंडिया, कॉटन एक्सचेंज ब्रांच, मुंबई को एक साल के आरआई और एक लाख रुपये के जुर्माने से गुज़रना होगा
और सुनील भुजंगराव जाधव, तत्कालीन कैश काउंटर क्लर्क, बैंक ऑफ़ इंडिया, कॉटन एक्सचेंज ब्रांच, मुंबई को एक साल के आरआई और एक लाख रुपये के जुर्माने से गुज़रना होगा।
जांच के बाद, 30.05.2005 को सीबीआई मामलों, मुंबई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में श्री कृष्ण कुमार कचारूलाल गुप्ता, श्री. सुधीर बृहस्पति मंडल (दोनों निजी व्यक्ति) और श्री वसंत एम. पारखे, तत्कालीन कैशियर एवं श्री. सुनील बी जाधव, तत्कालीन कैश काउंटर क्लर्क, बैंक ऑफ इंडिया, कॉटन एक्सचेंज ब्रांच, मुंबई के खिलाफ़ आरोप पत्र दायर किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया और दोषी क़रार दिया।