दिल्ली(मोहम्मद शीराज़ ख़ान)- केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक निजी कंपनी (उधारकर्ता कंपनी) और प्रबंध निदेशक, निदेशकों / गारंटरों और अज्ञात लोक सेवकों सहित अन्य लोगों के खिलाफ़ रुपये के कथित नुकसान के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया की शिकायत पर बैंक ऑफ़ इंडिया को 192.48 करोड़ (लगभग) का मामला दर्ज किया है।
कहा जाता है कि आरोपी निजी कंपनी मनोरंजन और मीडिया उद्योग में पोस्ट प्रोडक्शन सेवाओं से संबंधित गतिविधियों में लगी हुई थी। शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि उक्त आरोपी ने ऋण राशि प्राप्त करने के लिए कोई वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन किए बिना मनगढ़ंत/फुलाए हुए/फ़र्ज़ी चालान जमा करके और उसके बाद उसे डायवर्ट करके बैंक ऑफ़ इंडिया को धोखा दिया था। दिल्ली में 02 स्थानों पर अभियुक्तों के परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज़ /वस्तुएँ बरामद हुईं।