CBI News- सीबीआई ने 70 करोड़ रुपये (लगभग) की बैंक धोखाधड़ी के आरोपों पर निजी कंपनियों और अन्य के ख़िलाफ़ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए और तलाशी ली !
दिल्ली(मोहम्मद शीराज़ ख़ान)- केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हैदराबाद (तेलंगाना) स्थित निजी कंपनी और उसके दो निदेशकों सहित पांच आरोपियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है एक गारंटर; नंदयाल में स्थित एक अन्य निजी कंपनी; अज्ञात लोक सेवक/निजी व्यक्ति। यह आरोप लगाया गया है कि हैदराबाद स्थित निजी कंपनी ने अपने निदेशकों द्वारा प्रतिनिधित्व किया और दूसरों के साथ एक साजिश में प्रवेश किया और बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद से ऋण प्राप्त किया और बाद में ऋण राशि को उस उद्देश्य के अलावा अन्य के लिए डायवर्ट किया जिसके लिए ऋण दिया गया था।
आगे यह आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने अपनी अनियमितताओं को छिपाने के लिए बैंक को झूठे स्टॉक स्टेटमेंट प्रस्तुत किए, उनके खातों की किताबों में गड़बड़ी की और चुकौती में जानबूझकर चूक की। बैंक को 61.86 करोड़ रुपये (लगभग) का कथित नुक़सान हुआ। इस मामले में हैदराबाद, नांदयाल, कुरनूल सहित 6 स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद हुए। अन्य मामला छह आरोपियों के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया था जिनमें हैदराबाद स्थित 3 निजी कंपनियां, निजी व्यक्ति (उधारकर्ता निजी फर्म के भागीदार) शामिल थे; बैंक वैल्यूअर फर्म के एमडी और अज्ञात लोक सेवक/निजी व्यक्ति।
यह आरोप लगाया गया था कि हैदराबाद स्थित निजी कंपनी ने यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए 26.10.2016 को 4 करोड़ रुपये की सुरक्षित ओवर ड्राफ्ट सुविधा और 6 करोड़ रुपये की कुल सीमा के साथ 2 करोड़ रुपये के एलसी का लाभ उठाया था (पहले आंध्रा बैंक), डिफेंस कॉलोनी, हैदराबाद। यह आगे आरोप लगाया गया था कि ऋण लेने के बाद, कंपनी ने ऋण समझौते की शर्तों के उल्लंघन में ऋण की अदायगी में चूक की और खाता 30.11.2018 को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में फिसल गया।
बैंक ने 30.09.2019 को खाते को धोखाधड़ी घोषित किया और 19.10.2019 को आरबीआई को सूचना दी। यह भी आरोप लगाया गया था कि उधारकर्ताओं ने उधार ली गई धनराशि को डायवर्ट किया और उसका दुरुपयोग किया और विवादित, अज्ञात संपत्ति को भी गिरवी रखा। बैंक को 8.15 करोड़ रुपये (लगभग) का कथित नुक़सान हुआ।