सीबीआई ने 2.30 लाख रू. की रिश्वत स्वीकार करने पर भारतीय संचार निगम लिमिटेड के उप-मण्डल अभियन्ता को गिरफ्तार किया
सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 2.30 लाख रू. की रिश्वत की मॉंग व स्वीकार करने पर भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल), सोलापुर (महाराष्ट्र) के उप-मण्डल अभियन्ता को गिरफ्तार किया।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (वर्ष 2018 में संशोधित) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज हुआ जिसमें केबिल बिछाने के ठेका कार्य के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता के लम्बित रार बिलों (RAR BILLs) को निपटाने के लिए उससे 06 लाख रू. की रिश्वत की मॉंग का आरोप है। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 2.30 लाख रू. की रिश्वत की मॉंग व स्वीकार करने पर रंगे हाथ पकड़ा। विभिन्न स्थानों पर स्थित आरोपी के कार्यालयी एवं आवासीय परिसरों में तलाशी ली गई जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।
गिरफ्तार आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों के विशेष न्यायाधीश, लातूर (महाराष्ट्र) के समक्ष पेश किया। वर्तमान में आरोपी दिनांक 07.06.2019 तक के लिए न्यायिक हिरासत में है।