Bareilly-UP : टोलकर्मियों से मारपीट करने वाले पांचों आरोपियों को उम्रकैद, जुर्माना

बरेली। टोल प्लाजा कर्मचारियों पर कातिलाना हमला करने के पांच दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

बरेली-नैनीताल हाईवे पर स्थित दोहना टोल प्लाजा के कर्मचारी अमित चौहान ने भोजीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20/21 नवंबर 2019 की रात 1:45 बजे बहेड़ी की ओर से एक कार टोल प्लाजा की वीआईपी लेन में आकर रुक गई कार में पांच लोग सवार थे वे चौकीदार पर बैरिकेडिंग हटाने का दबाव बनाने लगे।

मना करने पर उसे गालियां दीं और जान से मारने की नीयत से कर्मचारियों पर कार चढ़ा दी। इससे सोमपाल नाम का कर्मचारी घायल हो गया कार सवार लोगों ने टोल प्लाजा कर्मियों नारायण, राहुल, विष्णु और सुरेश को पीटकर घायल कर दिया। बाद में जान से मारने की धमकी देते हुए टोल टैक्स दिए बिना ही चले गए।भोजीपुरा पुलिस ने सुर्खा निवासी सनी, सुमित, विनोद, प्रेमनगर के प्रगतिनगर निवासी अंकित, भोजीपुरा के हंसा निवासी रजत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।

विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में आठ गवाह और नौ साक्ष्य प्रस्तुत किए। कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों को सजा सुनाने के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि अभियुक्त खुद को बाहुबली के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। सभी का आपराधिक इतिहास है।

गाड़ी का नंबर यूपी 25 सीएम 4141 है। जबकि, नंबर प्लेट पर 4141 के स्थान पर पापा लिखा है। ऐसा लगता है कि गाड़ी सीएम की है और नंबर की जगह पापा लिखा है। कोर्ट ने कहा कि टोल टैक्स के जरिये सरकार राजस्व संग्रह करती है, जिसे देश के विकास और जनकल्याण में लगाया जाता है।

सरकार किसी एजेंसी के जरिये यह काम कराती है। दोष सिद्धों ने टोल प्लाजा कर्मचारियों पर हमला कर राज्य सत्ता को चुनौती दी है। जो व्यक्ति टैक्स नहीं देता, वह राजस्व को क्षति और राष्ट्रीय विकास में बाधा पहुंचाने का काम करता है। कार अंकित भारती के नाम पर है। उसके खिलाफ भी पहले से कई गंभीर मामले दर्ज हैं।

गोपाल चंद्र अग्रवाल संपादक आल राइट्स न्यूज़

 

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