Bareilly : न्याय आपके द्वार का उदाहरण पेश कर रहे हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वालंटियर
बरेली, 09 जुलाई। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश श्री विनोद कुमार के दिशा निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जिला जज सचिव श्री निर्दोष कुमार द्वारा जेल में बंद 18 साल से कम उम्र के बंदियों की जमानत के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिस के क्रम में अपर जिला जज द्वारा पैरा लीगल वालंटियर की नियुक्ति की गई है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वालंटियर लगातार बंदियों के परिवार से संपर्क कर उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जानकारी एकत्र कर निशुल्क विधिक अधिवक्ता योजना की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं।
निशुल्क विधिक अधिवक्ता योजना के अंतर्गत उन सभी लोगों को अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति मुकदमा लड़ने के लिए कमजोर है।
जेल में बंद बंदियों के परिवार से मिलने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वालंटियर सत्यपाल सिंह, ज्वाला देव अग्रवाल, रजत कुमार, अमित, सुशील कुमार और शुभम राय लगातार बंदियों के परिवार से मिलकर उनके जमानती की जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इसके साथ जिन लोगों के पास अभी तक उनके अधिवक्ता नहीं है उनके लिए प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ताओं की नियुक्ति पैरा लीगल वालंटियर की सूचना पर की जा रही है।
अपर जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री निर्दोष कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की निशुल्क अधिवक्ता योजना के तहत आम जनता के लिए निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है,
इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जा रही है। साथ ही जिन बंदियों की जमानत हो चुकी है लेकिन उनके जमानती दाखिल नहीं हुए हैं, उनके परिवार से पैरा लीगल वालंटियर के द्वारा संपर्क किया जा रहा है और उनके जमानती दाखिल करने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बरेली
ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन