Bareilly-बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत दंड औरसजा दोनों का प्रावधान है : जिलाधिकारी

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बरेली

बरेली, 27 अप्रैल। जिलाधिकारी श्री शिवाकान्त द्विवेदी ने आज संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए पुलिस विभाग, जिला प्रोबेशन अधिकारी, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन के कर्मचारी, सघन अभियान चलाया जाए।

उन्होंने कहा कि टीमें गठित करते हुए बाल विवाह रोकथाम की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि गांव में प्रधान, पुलिस, पंचायत, आंगनबाड़ी, शिक्षक, समाजसेवी मिलकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह कानूनन अपराध है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत दंड और सजा दोनों का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने समस्त जनपद वासियों से यह अपील की है कि जनपद बरेली में किसी को भी बाल विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 112 इमरजेंसी नंबर, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं संबंधित पुलिस थाने को अवगत करा सकते हैं, जिससे किसी भी बच्चे का भविष्य खराब न हो और बाल विवाह जैसे अभिशाप को रोका जा सके।

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