Bareilly News : बढ़ाते थे वजन गेहूं में पानी मिलाकर

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में राशन माफिया ने सरकारी खाद्यान्न को ठिकाने लगाकर कालाबाजारी और हेराफेरी का अनोखा मामला सामने आया है। सरकारी खाद्यान में हेराफेरी दोषी पाई गई साईं ट्रांसपोर्ट गोरखपुर फर्म को खाद्य विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जमानत राशि ज़ब्त कर उसके सभी भुगतान रोक दिए गए हैं। साथ ही इसका कार्य अन्य फर्म को तत्काल प्रभाव से आवंटित कर दिया गया है। विभाग द्वारा कठोर कदम उठाए जाने से ठेकेदार फर्मों में हड़कंप मचा हुआ है।

गरीबों के राशन पर डाका डालने वाले राशन माफिया पर संभागीय खाद्य नियंत्रक ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गेहूं में पानी मिलाकर हेराफेरी कर वजन बढ़ाकर सरकारी खाद्यान्न कालाबाजारी करने में लिप्त साईं ट्रांसपोर्ट नामक फर्म पर जबरदस्त गाज गिराई गई है।

गोरखपुर की है फर्म

पिछले दिनों ठेकेदार फर्म के लोगों को गेहूं में पानी मिलाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। उसके बाद सरकारी अनाज में सेंध लगाकर कालाबाजारी करने की भी पुष्टि हुई थी। इसके बाद डीएसओ नीरज सिंह की संस्तुति पर जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने आवश्यक खाद्य और वस्तु अधिनियम के तहत थाना सीबीगंज में मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर संभागीय खाद्य नियंत्रक जोगिंदर सिंह ने सख्त कदम उतार उठाते हुए साईं ट्रांसपोर्ट फर्म गोरखपुर को काली सूची में डाल दिया है। बरेली मंडल में उसके द्वारा संचालित पांच ठेकों को भी निरस्त कर दिया। साथ ही खाद्य आयुक्त को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि प्रदेश में जहां भी इस फर्म द्वारा कार्य किया जा रहा हो वहां तत्काल ठेका निरस्त कर दिया जाए।

उल्लेखनीय है कि विभागीय नियमानुसार जो ठेकेदार फर्म सरकारी खाद्यान्न में कालाबाजारी या हेराफेरी करने में दोषी पाई जाती है तो उस फॉर्म को प्रदेश भर में जहां भी काम होंगे, वहां ब्लैक लिस्ट किया जाता है। बताया जाता है कि साईं ट्रांसपोर्ट गोरखपुर द्वारा प्रदेश भर में 20 स्थानों पर खाद्य विभाग में काम चल रहा है।

सरकारी गोदाम से गेहूं राशन दुकानों तक पहुंचाने के बीच में ही राशन माफिया और परिवहन ठेकेदार फर्म के लोग गेहूं बोरों पर पानी छिड़काव कर भजन बना देते थे इससे गेहूं का वजन बढ़ जाता था वजन बढ़ने पर अतिरिक्त गेहूं राशन माफियाओं के हाथ में पहुंच जाता था। इस तरह सरकारी गेहूं कालाबाजारी में पहुंच जाता है।

शनिवार शाम परसाखेड़ा एफसीआई गोदाम से गेहूं का ट्रक रिछा बहेड़ी को जाना था, लेकिन ट्रक को निर्धारित रूट से हटकर परसाखेड़ा स्थित एक भट्टे पर खड़ा पाया गया। ट्रक ड्राइवर द्वारा गेहूं और कट्टे पर पानी डालकर वजन बढ़ाया गया। ट्रक में कुल 205 कट्टे पाए गए, जिसमें से 54 कट्टों पर पानी डालकर खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई। मिलान करने पर कट्टों का वजन हटाकर भी कुल 1.17 क्विंटल खाद्यान की मात्रा अधिक मिली।

सोमवार को पूर्ति निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव की तहरीर पर सीबीगंज थाने में संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में अनुबंधित फर्म साईं ट्रांसपोर्ट व साझीदार फर्म इकबाल रोड लाइंस समेत आरोपी चालक अरबाज पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसके आधार पर ही अब संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा फर्म को आगामी पांच वर्षों तक ब्लैक लिस्ट किया गया है।

पूर्ति विभाग की ओर से गोरखपुर की साईं ट्रांसपोर्ट फर्म पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। यह फर्म संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में अनुबंधित है, उसको पांच साल तक ब्लैकलिस्ट सूची में डाल दिया गया है। साथ ही फर्म के समस्त भुगतानों को अग्रिम आदेश तक स्थगित रखने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली है। साईं ट्रांसपोर्ट द्वारा प्रेम चंद्र जायसवाल निवासी गोरखपुर को सिंगल स्टेज सिस्टम के तहत खाद्यान का परिवहन करने के लिए ठेकेदार नियुक्त किया गया था। लेकिन फर्म द्वारा ठेके की शर्तों का उल्लंघन किया गया।
गोरखपुर की जिस फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया गया उसके खाद्य विभाग में पूरे मंडल में पांच जगह ठेके थे। साईं ट्रांसपोर्ट पर बरेली में कनमन गोदाम ब्लाक दमखोदा, बदायूं में ब्लाक बिल्सी और वजीरगंज व शाहजहांपुर में ब्लाक निगोही और सिंधौली में सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के तहत खाद्यान के हैंडलिंग व परिवहन का ठेका था। ठेका निरस्त करने के साथ पांच साल अवधि तक ब्लैक लिस्टेड किया गया है। आयुक्त खाद्य व रसद विभाग लखनऊ से फर्म की परिवहन पंजीयन आईडी निरस्त करने का आग्रह किया है।
गोपाल चंद्र अग्रवाल संपादक आल राइट्स मैगज़ीन

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