Bareilly news : जनपद के समस्त ब्लॉकों में स्वावलम्बन कैम्प का आयोजन
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बरेली
बरेली, 14 जून। जिलाधिकारी श्री शिवाकान्त द्विवेदी द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में आज जनपद के समस्त ब्लॉकों में ’’मिशन शक्ति फेज-4.0’’ के अन्तर्गत स्वावलम्बन कैम्पों का आयोजन किया गया। जिसमें सौरभ सिंह चौहान संरक्षण अधिकारी ने ब्लॉक रामनगर, सुश्री संध्या जायसवाल संरक्षण अधिकारी ने ब्लॉक फतेहगंज पश्चिमी, सुश्री सोनम शर्मा महिला कल्याण अधिकारी ने ब्लॉक भोजीपुरा, श्रीमती रिंकी सैनी जिला समन्वयक ने ब्लॉक क्यारा, श्री प्रमोद कुमार सागर सामाजिक कार्यकर्ता ने बहेड़ी, श्रीमती सुमन गंगवार सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्लॉक भदपुरा, श्री संजय गुप्ता आंकड़ा विश्लेषक ने ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद, श्री अरूण तिवारी आउटरीच कार्यकर्ता ने ब्लॉक मझगवां, श्री अनिल कुमार आउटरीच कार्यकर्ता ने ब्लॉक मीरगंज में कैम्प का आयोजन किया एवं खण्ड विकास अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी की अध्यक्षता में कैम्प आयोजित किये गये। जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं समूह की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। महिला कल्याण विभाग की टीम ने जानकारी दी कि उ.प्र. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में लाभार्थियों को (रू0 4000 प्रति माह), उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को (रू0 2500 प्रतिमाह) दिया जाएगा, पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना से 500 रू0 प्रतिमाह की दर से 1500 रू0 तिमाही एवं कन्या सुमंगला योजना में 6 श्रेणियों में 15000 रू0 से लाभ प्रदान किया जाता है एवं योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन पत्र भी भरवाये गये। ’’मिशन शक्ति अभियान 3.0’’के अन्तर्गत यौन हिंसा, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर लैंगिक हिंसा तथा दहेज, बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाना, उनमें सुरक्षित परिवेश की अनुभूति कराना, जागरूकता पैदा करना, आत्मरक्षा की कला विकसित करने हेतु महिलाओं तथा बच्चों को प्रशिक्षित करना, सुरक्षा शपथ तथा उनके प्रति हिंसा/अपराध करने वालों की पहचान उजागर करने एवं मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक मुद्दों से सुरक्षा तथा सपोर्ट हेतु जागरूकता किया गया एवं 181-महिला हेल्पलाइन नम्बर, 1090-वीमेन पावर लाइन, 1098-चाइल्ड हेल्पलाइन, 112-आपात सेवायें आदि हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी दी गयी।
इसके अतिरिक्त बाल विवाह एवं बाल श्रम निषेध अधिनियम के विषय में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को जागरूक किया गया। बाल विवाह/बाल श्रम कराना कानूनन अपराध है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से कार्य कराना बाल श्रम के विरूद्व है। 21 वर्ष से कम आयु के बालक एवं 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह कराना कानूनन अपराध है।