Bareilly News : कोर्ट ने 5 मिलावटखोरों को सुनाई उम्रकैद की सजा नकली देसी घी बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

बरेली. उत्तरप्रदेश के बरेली में मिलावटखोरों के खिलाफ बरेली कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. दरअसल कोर्ट ने नकली देसी घी बनाने वाले 5 मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए सबूतों के आधार पर 5 मिलावटखोरों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. 14 साल बाद आए इस फैसले में कोर्ट ने पांचों मिलावटखोरों के खिलाफ उम्र कैद के साथ-साथ 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. मिलावटखोरी इस धंधे में चार बुलंदशहर और एक बरेली का व्यक्ति शमिल था. बता दें, बरेली के एक इलाके में बेसमेंट के अंदर नकली देसी घी बनाने का काम चल रहा था.

मिली जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर 2009 को सुभाष नगर थाना पुलिस के सर्वोदया नगर के पास अनंत सीमेंट ट्रेडर्स के बेसमेंट में पुलिस ने छापा मारकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में पुलिस ने मौके से भट्टी पर चढ़े हुए एलमुनियम के ड्रम में गर्म देसी घी बनाया जा रहा था. इस नकली देसी घी हो डिब्बों में पैक किया जा रहा था.

पकड़े गए मिलावटखोरों में बुलंदशहर के डिवाइ से महेश, योगेंद्र, लोकमन, सत्य प्रकाश शामिल थे. इसके अलाव बरेली के बिहारीपुर का सुबोध भी पकड़ा गया है. वहीं मौके से दो लोग भाग गए थे. इस मामले में पुलिस ने मौके से रिफाइंड तेल, वनस्पति घी, देसी घी में मिलाने के लिए टीसीए पदार्थ को मौके से बरामद किया है. इसे नकली घी में खुशबू के लिए मिलाया गया था. वहीं पुलिस ने मौके से करीब 26 क्विंटल नकली देसी घी भी जब किया है.

इस मामले में लगातार अदालत में सुनवाई चलती रही. इस दौरान सरकारी वकील तेजपाल सिंह राघव ने आठ गवाहों को पेश किया. अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव की कोर्ट ने बुलंदशहर के महेश, योगेंद्र ,लोकमान ,सत्य प्रकाश और बरेली के सुबोध को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई. वहीं रजनीश और अनुपम को बड़ी कर दिया गया. कोर्ट ने पांचो दोषी ठहराए गए मिलावटखोरों को 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन

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