Bareilly : जनपद पीलीभीत की तहसील कलीनगर में सी0एन0जी0 परमिट केंद्र को मिली सैद्धान्तिक अनुमति
39 जनभार वाहनों में से 25 परमिटधारकों के परमिट होंगे निरस्त, शेष 14 परमिट धारकों को 15 दिन की अंतिम चेतावनी की गयी प्रदान
मण्डल के सभी जनपदों मे अवैध रूप से संचालित ट्रैवल्स एजेन्सी के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही के दिए निर्देश
बरेली, 19 जनवरी। मण्डलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में आज सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, बरेली की बैठक सम्पन्न हुयी।
प्राधिकरण की विगत बैठक दिनांक 26.09.2023 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय द्वारा किये गये कार्यों का मण्डलायुक्त द्वारा अवलोकन/अनुमोदन किया गया।
प्राधिकरण की बैठक में धारा-86 की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत 39 जनभार वाहनों में से प्राधिकरण के समक्ष 14 वाहन स्वामी/परमिटधारक उपस्थित हुए अतः उनके परमिटों को छोड़कर शेष 25 परमिटधारकों के परमिटों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
इसके अतिरिक्त धारा – 86 के अन्तर्गत टेम्पो टैक्सी के प्रस्तुत 02 चालानों पर प्राधिकरण द्वारा 5000=00 प्रशमन शुल्क निर्धारित करते हुए 02 माह का समय प्रशमन शुल्क जमा कराने हेतु प्रदान किया गया यदि परमिटधारक द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रशमन शुल्क जमा नहीं कराया जाता है तो उनका परमिट निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
आटोरिक्शा/टेम्पो टैक्सी परमिट हस्तांतरण के प्रस्तुत 52 प्रकरणों में 44 परमिटों के हस्तांतरण के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गयी तथा शेष 08 के सम्बन्ध में पुनः जॉंच कराकर प्राप्त जॉंच आख्या सहित प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्णय लिया गया।
आटोरिक्शा/टेम्पो टैक्सी के पूर्व निर्धारित केन्द्रों पर सी0एन0जी0 चलित आटोरिक्शा/टेम्पो टैक्सी के सम्बन्ध में सम्भाग के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों से प्राप्त आख्या का अवलोकन कर निर्णय लिया गया कि पूर्व निर्धारित केन्द्रों से सी0एन0जी0 पम्प स्थापित होने पर निर्धारित संख्या के अनुरूप परमिट निर्गत किये जायें।
जनपद पीलीभीत के कलीनगर में सी0एन0जी0 परमिट केंद्र स्थापित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बरेली/पीलीभीत से जनपद बरेली के अलीगंज एवं रामनगर तथा पीलीभीत जनपद के मझोला एवं अमरिया नये केन्द्र के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बरेली/पीलीभीत द्वारा नामित अधिकारी क साथ संयुक्त सर्वेक्षण करके जारी किये जाने वाले परमिटों की संख्या निर्धारित करते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
सम्भागीय (क्षेत्रीय) ठेका गाड़ी परमिट से आच्छादित मोटर कैब/मैक्सी कैब वाहन की माडल आयु सीमा 12 वर्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।
सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा के लिये ट्रेवल्स अभिकर्ता अनुज्ञप्ति हेतु मैसर्स शेखर एण्ड मूवर्स के प्राप्त आवेदन पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा साथ ही मण्डल के सभी जनपदों में अवैध रूप से संचालित ट्रैवल्स एजेन्सी के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए सभी को अनिवार्य रूप से पंजीयन प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।
बैठक में श्री रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, बरेली, श्री संजय सिंह, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) बरेली, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बरेली तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू.पी.एस.आर.टी.सी., बरेली उपस्थित रहे। बैठक का संचालन कमल प्रसाद गुप्ता, सचिव, आर0टी0ए0 के द्वारा किया गया।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बरेली
गोपाल चंद्र अग्रवाल संपादक आल राइट्स न्यूज़