Bareilly-ईट निर्माता समिति ने अपनी लिस्ट को लेकर ज़िला अधिकारी से की शिकायत
बरेली ।बरेली जनपद में ऐसे ईंट भट्टे जिनकी स्थापना नियमावली 27 जून 2012 से पूर्व की है एवं उनके द्वारा जल / वायु सहमति आवेदन करने के उपरान्त कुछ छोटी – मोटी कमियों के कारण सहमति उनके नाम डिफाल्टर लिस्ट से हटाने एवं कुछ समय दिये जाने के साथ वर्ष 2021-22 प्रदूषण बोर्ड की प्राप्त नहीं हो सकी का विनियमन शुल्क जमा कराने हेतु प्रार्थना पत्र ,
महोदय , कृपया उपरोक्त विषयक संज्ञान ग्रहण करने की कृपा करें उपरोक्त विषय में ईंट भट्टों की स्थितियां निम्न प्रकार हैं 1 . 27 जून 2012 से पूर्व के कुछ भट्ट ऐसे हैं जिनकी स्थापना के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र / सहमति हेतु आवेदन किया गया था जिनके स्थल तत्समय लागू नियमावली के अनुरूप थे परन्तु अभिलेखों की कमी , मट्टों का बीच – बीच में बन्द हो जाना या अन्य छोटे – मोटे कारणों से उनको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान नहीं हो सकी । इस तरह के ईंट भट्टों के आवेदन एवं उनको किये गये पत्राचार के साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध हैं । जल / चायु सहमति हेतु आवेदन कर जल / वायु सहमति बनाने के आदेश हेतु क्षे ० अ ० क्षेत्रका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली मा ० सचिव / सदस्य उ ० प्र ० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ विधि विभाग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ एवं मा ० चेयरमेन उ ० प्र ० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ से भी पत्राचार के माध्यम से पूर्व मे आग्रह कर चुके है । जुलाई 2021 में ऐसे भटाटा व्यवसायियों को सूचित किये वगैर क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली द्वारा ऐसे भट्टों को डिफाल्टर सूची में डालकर सूची महोदय को प्रेषित कर दी गयी थी । सूची प्रेषित करने के बाद कुछ ऐसे भट्टे जो सहमति प्राप्त थे उनकी सूची पुनः क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा महोदय को प्रेषित कर दी गयी है ।। संख्या 2. यह कि भटटा सीजनल व्यापार है भटटे से सम्बन्धित लेवर अधिकतर भट्टे का ही कार्य करती है । चालू वर्ष 2021-22 में कार्य करने के लिये भट्टे वालों से लेकर द्वारा अप्रैल व मई 2021 में ही कार्य करने की एडवास धनराशि बच्चों की शादियां व घरेलू खर्च हेतु ले ली जाती है तथा मिटटी जो ईट उत्पादन का मुख्य कच्चा माल है पूर्व में ही खरीद ली जाती है इस प्रकार भट्टे वालों की अधिकतर धनराशि ईट 3 प्रपत्रों की अनभिज्ञता एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देश पत्र उत्पादन के पूर्व में ही लग जाती है जिसका भट्टा बन्द होने पर कोई रिटर्न नहीं है । 29014/1/90 / PCI 1/17881 दिनांक 21.10.1992 के तहत खण्ड ( b ) के उप खण्ड -1 की धारा 18 अलावा बोर्ड की आवेदन पावती की ही राज्य बोर्ड यू ० / एस 21 द्वारा उद्योगों को सहमति के की वायु ( कथाम और प्रदूषण नियंत्रण ) अधिनियम 1981 के तहत अधिसूचित है जिसमें लघु उद्योगों की रूप में घोषित किया जायेगा जिसकी कॉपी सलग्न है इस मट्टा इन 17 श्रेणीयों के उद्योगों के बाहर है । आवेदन नहीं किया गया जल / वायु सहमति निरस्त करने के कारणों में जो – जो कमियां दर्शायी गयी उनको संलग्न सकूलर अनुसार प्राथी की सहमति समझ लिया , या भूलवश वांछित प्रपत्रों सहित पूर्ण करते हुये तत्कालिक मानका अनुसार ये की निकासी के लिये 30 मी 0 ऊँची पक्की चिमनी के निर्माण सीढ़ी की व्यवस्था करा ली गयी है । ऐसे ईट 2022 तक जिग – जैग / हाई के साथ स्थापित ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर सुदरीकरण करा लिया गया है तथा प्लेटफॉर्म पोर्टहोल के लिये तैयार है ।
बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट !