Bareilly : समस्त पेंशनर जीवित प्रमाण पत्र जमा करते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक की मूल रूप में करें प्रस्तुत-मुख्य कोषाधिकारी  

बरेली, 30 अक्टूबर। मुख्य कोषाधिकारी शैलेश कुमार ने समस्त पेंशनरों को अवगत कराया है कि जीवित प्रमाण पत्र जमा करते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक की मूल रूप में प्रस्तुत करें।

पासबुक में पति-पत्नी के अलावा किसी अन्य पारिवारिक सदस्य का नाम संयुक्त खाता धारक के रूप में अंकित ना हो। समस्त पेंशनरों को इनकम टैक्स के संबंध में अवगत कराना है कि जो पेंशनर अपना इनकम टैक्स कटाना चाहते हैं अथवा स्वयं से जमा करना चाहते हैं, दोनों ही रूप में सूचना कोषागार को ससमय उपलब्ध करा दें, जिससे कि टैक्स कटौती संबंधी अग्रिम कार्यवाही जा सके।

अन्यथा की स्थिति में संपूर्ण दायित्व संबंधित पेंशनर का होगा। ऐसे प्रकरण कोषागारों के संज्ञान में आते रहते हैं जिनमें पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना तत्काल संबंधित कोषागार को नहीं दी जाती है, जिसके फल स्वरूप कोषागार द्वारा  पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान जारी रखा जाता है।

इस संबंध में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि यथा स्थिति पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना संबंधित कोषागार को तत्काल दी जाए। यह पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का नैतिक एवं विधिक कर्तव्य है। यह भी ध्यान में रखें कि ऐसे किसी भी प्रकरण में अनियमित भुगतान की धनराशि अनाधिकृत है, जिसकी वसूली बैंक के माध्यम से अथवा भू राजस्व के बकाया रूप में वसूल किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। चूँकि अब जीवित प्रमाण पत्र पूरे वर्ष भर कोषागार में जमा किए जाते हैं। इसलिए माह नवंबर में वही पेंशनर आए जिनके द्वारा अपना फॉर्म पिछले वर्ष नवंबर में जमा किया था।

ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन