Badaun : 17 जनवरी से प्रारम्भ होगी पी.एम.कुसुम योजना की बुकिंग
अनुदान पर मिलेंगे सोलर पम्प, 17 जनवरी से होगी बुकिंग प्रारम्भ
बदायूँः 15 जनवरी। उप कृषि निदेशक, मनोज कुमार ने अवगत कराया है कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.कुसुम) योजनान्तर्गत अनुदान पर सोलर पम्प हेतु पहले आओ-पहले पाओं के आधार पर 17 जनवरी 2024 को मध्यान्ह 12ः00 बजे से लक्ष्य की समाप्ति तक बुकिंग की जायेगी।
सोलर पम्प हेतु बुंकिंग जनपदवार एवं क्षमतावार आवंटित लक्ष्य के 110 प्रतिशत तक की जायेगी, परन्तु जनपदवार एवं क्षमतावार आवंटित लक्ष्य की सीमा तक ही टोकन कन्फर्म कर कृषक अशं 3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबुल निर्धारित मूल्य रू0-232721, राज्य अनुदान रू0-82476, केन्द्र अनुदान रू0-57157, कुल अनुदान रू0-139633, टोकनमनी रू.-5000, कृषक अंश रू0-88088/-, 3 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबुल निर्धारित मूल्य रू0-230445, राज्य अनुदान रू0-81110, केन्द्र अनुदान रू0-57157, कुल अनुदान रू0-138267, टोकनमनी रू.-5000, कृषक अंश रू0-87178/-, 5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबुल निर्धारित मूल्य रू0-327498, राज्य अनुदान रू0-108449, केन्द्र अनुदान रू0-88050, कुल अनुदान रू0-196499, टोकनमनी रू.-5000, कृषक अंश रू0-125999/-, 7.5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबुल निर्धारित मूल्य रू0-444094, राज्य अनुदान रू0-147114, केन्द्र अनुदान रू0-119342, कुल अनुदान रू0-266456, टोकनमनी रू.-5000, कृषक अंश रू0-172638/- एवं 10 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबुल निर्धारित मूल्य रू0-557620, राज्य अनुदान रू0-147114, केन्द्र अनुदान रू0-119342, कुल अनुदान रू0-266456, टोकनमनी रू.-5000, कृषक अंश रू0-286164/- जमा करने हेतु निर्गत किये जायेंगे।
सोलर पम्प की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट ूूण्नचंहतपबनसजनतमण्बवउ पर‘‘ अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें ’’लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी।
उन्होंने पात्रता एवं शर्तो के सम्बंध में बताया कि योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों को विभागीय वेबसाइटूूण्नचंहतपबनसजनतमण्
कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धान्त पर की जायेगी। कृषकों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ रू0-5000/- टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा।
टोकन कन्फर्म करने के एक सप्ताह के अंदर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा आूनलाइन जमा करना होगा अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
जनपद में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प अथवा अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त उन कृषकों, जिनके ट्यूबवेल पर सोलर पम्प स्थापित किये जायेंगे, उन लाभार्थियों के ट्यूबवेल पर पूर्व से स्थापित विद्युत कनेक्शन काट दिये जायेंगे।
तथा जिन कृषकों के ट्यूबवेल पर सोलर पम्प की सुविधा दी जायेगी ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी उस बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नही दिया जायेगा। 3 एवं 5 एच.पी. हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एच.पी. हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जायेगा।
7-150 फिट तक की गहराई के लिए 3 एच.पी. 200 फिटतक की गहराई के लिए 5 एच.पी. 300 फिट की गहराई के लिए 7.5 एच.पी. तथा 10 एच.पी. के सोलर पम्प उपयुक्त होते है।
प्रेस संवाद संख्या 64 निःशुल्क प्रकाशनार्थ, सूचना विभाग द्वारा जारी
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