प्रत्याशियों द्वारा विज्ञापन सामग्री एमसीएमसी के अनुमोदन उपरांत ही प्रकाशन योग्य होगी : ज़िलाधिकारी

बरेली, 25 जनवरी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अन्तर्गत समस्त प्रत्याशियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की विज्ञापन सामग्री जैसे कि वीडियो, आडियो, पोस्टर, बैनर, विभिन्न समाचार माध्यमों को दिए जाने वाले विज्ञापन के कंटेन्ट का प्रकाशन से पूर्व मीडिया अनुश्रवण एवं प्रमाणन समिति (एमसीएमसी) से अनुमोदन अवश्य करा लें। किसी भी प्रकार की विज्ञापन सामग्री का एमसीएमसी से अनुमोदन कराना अनिवार्य है।


जिलाधिकारी आज शाम कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया अनुश्रवण एवं प्रमाणन समिति (एमसीएमसी) बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वी.के. सिंह, अपर ज़िलाधिकारी, सिटी डॉक्टर आर. डी. पांडेय, उप जिलाधिकारी सदर श्री कुमार धर्मेन्द्र, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री मनोज शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार श्री शंकर दास, दूरदर्शन संवाददाता श्री मुकेश पाण्डेय एवं जिला सूचना अधिकारी सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।


जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि यदि किसी समाचार माध्यम में किसी भी प्रत्याशी की प्रचार सामग्री एमसीएमसी के अनुमोदन के बिना प्रकाशित अथवा प्रसारित होती हुई पाई गई तो सम्बंधित प्रत्याशी के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी एवं उक्त प्रचार सामग्री के प्रकाशन/प्रसारण मूल्य का एमसीएमसी द्वारा आकलन कर सम्बंधित प्रत्याशी के चुनाव खाते में जोड़ दिया जाएगा।

साथ ही व्यय प्रेक्षक को भी सूचित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेडियो, टीवी चैनलों, समाचार पत्र, फेसबुल, इंस्ट्राग्राम, ट्विटर आदि माध्यमों की लगातार निगरानी की जाए एवं आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पोस्टर, बैनर, पम्फलेट आदि पर नियमानुसार प्रिंटिग प्रेस के नाम का उल्लेख करना भी अनिवार्य है।

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